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Thursday, 31 October, 2024
होमदेशगवाह बोले वो 'रक्षक' थे 'दंगाई' नहीं- मुंबई की अदालत ने 2002 के बेस्ट बेकरी मामले में 2 को बरी क्यों किया

गवाह बोले वो ‘रक्षक’ थे ‘दंगाई’ नहीं- मुंबई की अदालत ने 2002 के बेस्ट बेकरी मामले में 2 को बरी क्यों किया

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि दोनों आरोपी उस भीड़ का हिस्सा थे जिसने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान वडोदरा की बेस्ट बेकरी में 14 लोगों पर 'हमला किया और उनकी हत्या' की थी.

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नई दिल्ली: चश्मदीदों द्वारा पहचान न किए जाने और यह दावा करने कि पीड़ितों में से एक ने बेस्ट बेकरी गुजरात 2002 सांप्रदायिक दंगों के दो आरोपियों को “रक्षक” के रूप में देखा था न कि “दंगाई” के रूप में, मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार को दोनों को बरी कर दिया.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे ने हर्षद उर्फ मुन्नो, रावजीभाई सोलंकी और मफत उर्फ महेश मणिलाल गोहिल को बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष “उचित संदेह से परे स्थापित करने और साबित करने में बुरी तरह विफल रहा कि ये दोनों आरोपी दंगा करने और बेस्ट बेकरी और आसपास के परिसर में आग लगाने के आरोपी थे, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई.”

अन्य बातों के अलावा, अदालत ने एक गवाह लाल मोहम्मद की गवाही पर भरोसा किया, जिसने कहा था कि “मुन्ना” (मुन्नो) ने वास्तव में उसकी, उसके परिवार और अन्य मुसलमानों की रक्षा करके मदद की थी.

अदालत ने कहा, “इस तरह, लाल मोहम्मद (PW36) [अभियोजन गवाह संख्या 36] द्वारा मुन्ना और मफत को ‘दंगाई’ या ‘हमलावर’ नहीं कहा जा सकता. बल्कि उन्होंने ‘संरक्षक’, ‘उद्धारकर्ता’ और ‘आश्रय देने वालों’ की भूमिका निभाई थी.”

1 मार्च 2002 को वड़ोदरा की बेस्ट बेकरी में गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा के दौरान कथित तौर पर 1,000 से अधिक लोगों की भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद चौदह लोग मारे गए थे. यह हिंसा गोधरा में ट्रेन जलने के बाद भड़का था.

मामले के 21 अभियुक्तों में से केवल चार को दोषी ठहराया गया है, जबकि 15 को बरी कर दिया गया और दो की सुनवाई के दौरान मौत हो गई.

गुजरात पुलिस ने सभी 21 लोगों पर हत्या और दंगा सहित विभिन्न आरोपों में मामला दर्ज किया था. शुरू में अभियुक्तों पर गुजरात के वड़ोदरा में एक फास्ट-ट्रैक अदालत में मुकदमा चलाया गया था, जिसने जून 2003 में सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया.

मंगलवार के फैसले के मुताबिक, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बेकरी के मालिक हबीबुल्ला परिवार के सभी सदस्य और कई अन्य गवाह अपने बयान से मुकर गए.

बरी होने की पुष्टि गुजरात उच्च न्यायालय ने की थी. हालांकि, अप्रैल 2004 में, बेकरी मालिक की बेटी ज़ाहिरबीबी हबीबुल्ला शेख के अदालत में जाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में सत्र अदालत में एक पुनर्विचार का निर्देश दिया.

मुंबई में, फरवरी 2006 में, सत्र अदालत ने नौ अभियुक्तों को दोषी ठहराया और आठ अन्य को बरी कर दिया. बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2012 में पांच को बरी करते हुए नौ में से चार अभियुक्तों की सजा को बरकरार रखा.

उच्च न्यायालय ने सबूतों और घायल गवाहों द्वारा उनकी पहचान के आधार पर चारों अभियुक्तों की दोषसिद्धि की पुष्टि की. किसी भी दोषी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी सजा को चुनौती नहीं दी.

मुन्नो रावजीभाई सोलंकी और महेश मणिलाल गोहिल के फरार घोषित होने के बाद उन्हें अन्य से अलग कर दिया गया था. बाद में उन्हें 2013 में गिरफ्तार किया गया था.

मुंबई की अदालत में सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों ने घटना स्थल पर मौजूद होने से इनकार किया. मंगलवार के फैसले में कहा गया है कि 2013 में गिरफ्तारी के बाद वे करीब एक दशक से जेल में हैं.

दिप्रिंट के पास सुप्रीम कोर्ट के फैसले, बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले और मंगलवार के फैसले की प्रतियां हैं, जहां से मामले के सभी विवरण प्राप्त किए गए हैं.

‘मुन्ना ने हमारी रक्षा की, उसकी मां ने दूध पिलाया’

द बेस्ट बेकरी का मालिक हबीबुल्ला था, जो 2002 की घटना से कुछ महीने पहले मर गया था. इस मामले में प्राथमिकी घटना के तुरंत बाद उनकी बेटी जाहिरबीबी हबीबुल्ला शेख द्वारा बताए गए तथ्यों के आधार पर दर्ज की गई थी.

मंगलवार के फैसले के अनुसार, 1 मार्च 2002 को रात 8 बजे, 1,000- 1,200 लोगों की भीड़ ने चारों ओर से बेस्ट बेकरी को घेर लिया. उनकी हाथों में मशाल (मशाल), तलवारें, लोहे की छड़ें, लाठी और अन्य घातक हथियार थे.

इस भीड़ में मौजूद लोगों ने बेकरी के तहखाने में लकड़ी के डंठल को आग लगा दी. फैसले में कहा गया कि इस दौरान कई लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि बाकी लोग बेकरी की छत पर जाकर छुप गए.

अगली सुबह, बेकरी की छत पर छिपे हुए लोगों को सीढ़ी से नीचे आने के लिए कहा गया. इसके बाद उन पर लाठी, तलवार और अन्य घातक हथियारों से हमला किया गया. यह भी आरोप लगाया गया कि कई महिलाओं को बलात्कार की धमकी दी गई थी.

अभियोजन पक्ष ने वर्षों से दो आरोपियों हर्षद और मफत के खिलाफ फिर से मुकदमे में 10 गवाहों की जांच की.

अदालत ने कहा कि घायल चश्मदीद गवाह, जिनके साक्ष्य पर उच्च न्यायालय ने अन्य अभियुक्तों की सजा की पुष्टि की थी, ने अपने बयानों में हर्षद या मफत की कोई भूमिका नहीं बताई थी. इसमें कहा गया है कि घायल चश्मदीद गवाह अदालत में दोनों आरोपियों की पहचान नहीं कर सके.

एक अन्य गवाह लाल मो. खुदा बक्श शेख, जिसका गोदाम उसी घटना में जल गया था, ने अदालत को बताया कि वह और उसका परिवार आधी रात करीब 12.30 बजे अपने घर के पिछले दरवाजे से भागकर हमले से बचने में कामयाब रहे.

फिर उसने दावा किया कि मुन्ना और उसकी मां उन्हें अपने घर ले गए और उनकी जान बचाई. उसने अदालत को यह भी बताया कि मुन्ना की मां उसके पोते-पोतियों को दूध पिलाती थी.


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ज़ाहिरबीबी का उत्थान और पतन

वडोदरा की अदालत में पहले मुकदमे के दौरान जाहिरबीबी मुकर गई थीं. हालांकि, बाद में उन्होंने एक एनजीओ, सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस की सहायता से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की. इस एनजीओ की सदस्य तीस्ता सीतलवाड़ हैं.

जाहिरबीबी ने आरोप लगाया था कि गुजरात में कुछ लोगों द्वारा उन पर दबाव डाले जाने के कारण वह सत्र अदालत के सामने मुकर गईं. हालांकि, पुनर्विचार करने के बाद वह फिर से मुंबई सत्र अदालत के सामने अपनी बात रखने के लिए तैयार हो गई.

सीतलवाड़ ने तब सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया था, जिसमें मांग की गई थी कि जाहिरबीबी को शीर्ष अदालत में गलत सबूत देने के लिए अवमानना का दोषी ठहराया जाए. मार्च 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने जाहिरबीबी को अवमानना का दोषी ठहराया था और उन्हें एक साल की जेल की सजा सुनाई थी.

इस मामले में, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि प्राथमिकी में मफत का उल्लेख “मार्फतियो” के रूप में किया गया था, और इसलिए, उसकी पहचान और भीड़ में भागीदारी स्थापित की गई थी.

हालांकि, न्यायाधीश देशपांडे ने अवमानना के लिए जाहिरबीबी की सजा पर ध्यान दिया और कहा, “जाहिरबीबी  (पीडब्ल्यू41) की शत्रुता और ऊपर उल्लिखित माननीय उच्च न्यायालय की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए उनकी गवाही और बयान को ज्यादा नहीं दिया जा सकता है.”

अन्य गवाहों में से एक यास्मीन ने भी मुंबई की अदालत को बताया कि उसे चार पुरुषों – जीतू, जगदीश, मफत और मुन्नो द्वारा बलात्कार की धमकी दी गई थी. हालांकि, बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्हें एक विश्वसनीय गवाह नहीं माना था, और इसलिए मुंबई की अदालत ने भी अब उनकी गवाही पर भरोसा करने से इनकार कर दिया.

एक तलवार और एक लोहे का पाइप

एक अन्य गवाह, कमलेश दारजी को हथियारों की बरामदगी साबित करने के लिए एक गवाह के रूप में पेश किया गया था. जिसमें एक तलवार और एक लोहे का पाइप थी जिसे कथित रूप से दो आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किया गया था.

अदालत ने कहा कि दारजी ने केवल यह कहा था कि उसे पुलिस और एक “अन्य व्यक्ति” द्वारा हनुमान टेकड़ी नामक स्थान पर ले जाया गया था, और टेकड़ी से हथियार बरामद किए गए थे. हालांकि, अदालत ने कहा कि दारजी यह बताने में सक्षम नहीं थे कि दूसरा व्यक्ति कौन था या बरामद हथियार क्या था.

अदालत ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार उन पंचनामाओं और हथियारों की बरामदगी को प्रासंगिक बनाने के लिए यह साबित करना होगा कि हथियार कहां से बरामद किए गए थे. 

लेकिन अदालत ने महसूस किया कि कमलेश दारजी द्वारा “अन्य व्यक्ति” को वापस बुलाने का सबूत अस्पष्ट था और यह साबित नहीं किया गया था.

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार, पुलिस अधिकारियों के सामने कबूल साक्ष्य के रूप में अस्वीकार्य है. हालांकि, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 उस जानकारी के सीमित उपयोग की अनुमति देती है, जिसे एक अभियुक्त ने हिरासत में रहते हुए पुलिस के सामने पेश किया गया हो. इसमें कहा गया है कि जब किसी आरोपी द्वारा दी गई जानकारी के परिणामस्वरूप कोई अज्ञात तथ्य वास्तव में सामने आता है, तो उस जानकारी को साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है.

अदालत की राय थी कि “इन दो आरोपी व्यक्तियों (A3, A4) [आरोपी 3 और 4] के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था कि वे दोनों घटनाओं के समय तलवार और लोहे के पाइप से लैस थे, यानी रात के साथ-साथ सुबह.”

इसने कहा कि भले ही उनके कहने पर तलवार और लोहे का पाइप बरामद किया गया था, इस बात का कोई सबूत नहीं था कि घटना के समय उनके पास तलवार और लोहे का पाइप था और उन्होंने इससे किसी को घायल किया था.

(संपादन: ऋषभ राज)

(इस ख़बर को अंग्रेज़ी में पढ़नें के लिए यहां क्लिक करें)


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