मेरठ (उप्र), 28 जुलाई (भाषा) मेरठ जिले की अपर जिला एवं सत्र अदालत ने सोमवार को वर्ष 2013 में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में उसकी पत्नी समेत चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।
शासकीय अधिवक्ता सचिन मोहन ने बताया कि वर्ष 2013 में रामवती देवी ने ब्रह्मपुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि दिल्ली मार्ग स्थित मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में कार्यरत उसका पुत्र देवेंद्र कुमार 23 फरवरी 2013 को ड्यूटी के बाद घर नहीं लौटा। काफी तलाश के बाद भी जब उसका कुछ पता नहीं चला तो वादी ने बहू रजनी पर संदेह जताते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।
मोहन ने बताया कि सूचना दर्ज कराने के 14 दिन बाद देवेंद्र का शव नहर से बरामद हुआ। जांच के दौरान पत्नी रजनी, गौरव शर्मा, वीनू कुम्हार और विपिन त्यागी के नाम प्रकाश में आए। चारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और अभियोजन की ओर से कुल आठ गवाह पेश किए गए।
अपर जिला एवं सत्र अदालत की न्यायाधीश कल्पना चौहार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी।
भाषा सं. सलीम रंजन
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