कोलकाता, 11 फरवरी (भाषा) पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने शुक्रवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने चुनाव के बाद दल बदलने के लिए दलबदल विरोधी कानून के तहत मुकुल रॉय को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने का आग्रह किया था।
गौरतलब है कि भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल रॉय पिछले साल जून में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे।
विधानसभा सचिवालय के एक अधिकारी ने बताया कि मामले की सुनवाई पिछले महीने पूरी हुई थी।
बनर्जी ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘याचिकाकर्ता अपेक्षित गुणवत्तापूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा कानून के तहत मैने पाया कि याचिकाकर्ता याचिका में उल्लेखित तर्कों को साबित करने में सक्षम नहीं है … तदनुसार, मैंने याचिका खारिज की ।’’
विधानसभा सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, कानून के मद्देनजर रॉय सदन में भाजपा विधायक के रूप में बने रहेंगे।
इस बारे में पूछे जाने पर बनर्जी ने कहा, ‘‘निष्कर्ष निकालना आपके ऊपर है। मैंने सबूतों के अभाव में याचिका खारिज कर दी है।’’ विपक्ष के नेता ने अध्यक्ष के समक्ष याचिका दायर की थी क्योंकि भाजपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीतने वाले रॉय कुछ ही समय बाद तृकां में शामिल हो गए थे।
राज्य के एक अन्य भाजपा विधायक अंबिका रॉय ने लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष के रूप में रॉय के चुनाव को चुनौती देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया था और परंपरा के अनुसार इस पद पर एक विपक्षी सदस्य के नामांकन का आग्रह किया था ।
भाषा रंजन रंजन पवनेश
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