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Sunday, 17 November, 2024
होमदेशसुरक्षाकर्मियों के साथ अपने बेटे के पीछे गया था, गोलीबारी होते देखी : मूसेवाला के पिता

सुरक्षाकर्मियों के साथ अपने बेटे के पीछे गया था, गोलीबारी होते देखी : मूसेवाला के पिता

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चंडीगढ़, 30 मई (भाषा) पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता अपने बेटे की जान को खतरा होने की आशंका के चलते सुरक्षाकर्मियों के साथ उनके पीछे गये थे और उन्होंने (मूसेवाला के पिता ने) अंधाधुंध गोलीबारी होते देखी। एक प्राथमिकी में यह कहा गया है।

पंजाब के मानसा जिले में हुए हमले के बाद रविवार को मूसेवाला और दो अन्य को सिविल अस्पताल पहुंचाने वाले बलकौर सिंह ने पुलिस में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में कहा कि उनके बेटे को जबरन वसूली के लिए गैंगस्टर द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई थी।

इसमें कहा गया है कि रविवार को जब उन्हें पता चला कि मूसेवाला बिना सुरक्षाकर्मी या बुलेट प्रूफ वाहन के घर से निकल गये हैं, तो वह उनके पीछे गये।

गायक एवं कांग्रेस नेता मूसेवाला की रविवार को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। राज्य सरकार द्वारा मूसेवाला की सुरक्षा वापस लिए जाने के एक दिन बाद यह घटना हुई। सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिए मुहैया किये गये चार कमांडो की संख्या घटाकर दो कर दी थी।

सिंह के मुताबिक, जब वह जवाहर के गांव पहुंचे तो उन्होंने एक कोरोला कार देखी, जिसमें चार लोग सवार थे और वह मूसेवाला की जीप का पीछे कर रहे थे।

प्राथमिकी में कहा गया है, ‘जब उनका बेटा गांव बरनाला की ओर मुड़ा, तो एक बोलेरो (वाहन) उनके बेटे की जीप के सामने रुक गया।’

सिंह ने कहा कि कोरोला और बोलेरो में सवार लोगों ने उनके बेटे पर अंधाधुंध गोलीबारी की और इसके बाद हमलावर वहां से फरार हो गए।

उन्होंने प्राथमिकी में कहा कि उनके बेटे को कई गोलियां लगीं। उन्होंने बताया कि वह कुछ स्थानीय लोगों की मदद से मूसेवाला और दो अन्य (घायल) लोगों को सिविल अस्पताल ले गए, लेकिन उनके बेटे की मौत हो गई।

पुलिस ने बलकौर सिंह की शिकायत के बाद मानसा थाना (सिटी-एक) में हत्या का मामला दर्ज किया है।

सिंह ने पुलिस में दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में कहा कि लॉरेंस बिश्नोई गिरोह और अन्य बदमाशों से जान से मारने की धमकी मिलने के बाद उनके बेटे ने बुलेटप्रूफ वाहन रखा था।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या का प्रयास) और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

हत्या की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।

भाषा फाल्गुनी सुभाष

सुभाष

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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