कोलकाता, 30 मई (भाषा) पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) ने 31 मई तक अधिसूचना जारी करने के उच्चतम न्यायालय के निर्देश का पालन करते हुए राज्य सरकार के सहायता प्राप्त विद्यालयों में नौवीं-दसवीं कक्षा और 11वीं-12वीं कक्षा के 35,726 शिक्षकों की भर्ती के लिए एक नोटिस जारी किया है।
डब्ल्यूबीएसएससी की साइट पर बृहस्पतिवार देर रात अपलोड किए गए नोटिस के अनुसार, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नौवीं-दसवीं कक्षा के लिए 23,312 शिक्षकों और 11वीं-12वीं कक्षा के लिए 12,514 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।
नोटिस में इसके लिए आयु सीमा 21 वर्ष से 40 वर्ष निर्धारित की गई है।
नोटिस में कहा गया है, ‘‘अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परीक्षार्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में पांच वर्ष, पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के लिए तीन वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आठ वर्ष की छूट है।’’
परीक्षार्थियों को ओएमआर शीट की ‘कार्बन कॉपी’ (प्रतियां) दी जाएगी, जिसे तीन साल तक सुरक्षित रखा जाएगा।
ऑनलाइन आवेदन 16 जून शाम पांच बजे से 17 जून शाम पांच बजे तक स्वीकार किए जाएंगे।
प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने तीन अप्रैल को कलकत्ता उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल, 2024 के उस फैसले को बरकरार रखा था जिसमें राज्य द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को अमान्य करार दिया गया था और पूरी चयन प्रक्रिया को ‘‘त्रुटिपूर्ण एवं दागदार’’ करार दिया गया था।
न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा बेदाग पाए गए बर्खास्त शिक्षकों की सेवा अवधि 31 दिसंबर तक बढ़ाने का 17 अप्रैल को आदेश दिया था। उसने राज्य सरकार की इस दलील पर गौर किया था कि सामूहिक बर्खास्तगी के कारण विद्यालयों में पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
न्यायालय ने कहा था कि नयी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 मई या उससे पहले प्रकाशित किया जाए और परीक्षा समेत पूरी प्रक्रिया इस वर्ष 31 दिसंबर तक पूरी की जाए।
भाषा
सिम्मी नरेश
नरेश
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