कोलकाता, 30 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार की ओबीसी सूची को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने के बाद पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीजेईई) के नतीजे जारी करने का रास्ता साफ हो गया है। उच्च शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी।
राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने कहा, ‘‘हम पहले से तैयार थे और अब तत्काल कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं।’’
बोर्ड की अध्यक्ष सोनाली चक्रवर्ती बनर्जी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘हमें आज सरकार का निर्देश मिला है। इसे लागू करेंगे और कल निर्णय की जानकारी देंगे।’’
एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘हमने कानूनी सलाह ली है और अभ्यर्थियों के हित में हर कदम उठाया गया है। जल्द ही नतीजे घोषित किए जाएंगे।’’
डब्ल्यूबीजेईई की परीक्षा 27 अप्रैल को आयोजित की गई थी।
उच्चतम न्यायालय की पीठ ने 28 जुलाई को कहा कि ‘‘प्रथमदृष्टया उच्च न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण लगता है।’’
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 17 जून को ओबीसी-ए और ओबीसी-बी श्रेणियों के तहत 140 उपवर्गों को आरक्षण देने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया था।
उच्चतम न्यायालय की पीठ ने राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और कहा, ‘यह आश्चर्यजनक है। उच्च न्यायालय ऐसा आदेश कैसे पारित कर सकता है? आरक्षण कार्यपालिका के कार्य का हिस्सा है।’
उच्च न्यायालय ने मई 2024 में राज्य की ओबीसी सूची में शामिल 77 समुदायों को अवैध करार देते हुए इन्हें सूची से हटाने का आदेश दिया था।
भाषा
राखी देवेंद्र
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