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Wednesday, 13 November, 2024
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आप के अमानतुल्लाह खान के खिलाफ वक्फ मामला: अदालत 14 नवंबर को आरोपपत्र पर विचार करेगी

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नयी दिल्ली, 13 नवंबर (भाषा) दिल्ली की एक अदालत बृहस्पतिवार को इस बारे में अपना आदेश सुना सकती है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया जाए या नहीं।

विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने बुधवार को ईडी की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। जांच एजेंसी ने दावा किया था कि मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

ईडी ने 29 अक्टूबर को 110 पन्नों की पहली अनुपूरक अभियोजन शिकायत (ईडी द्वारा आरोपपत्र के समकक्ष) दायर की थी, जिसमें दावा किया गया था कि खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के माध्यम से कथित रूप से अर्जित धन का शोधन किया था।

आरोपपत्र में मरियम सिद्दीकी का नाम शामिल है, जिसे इस मामले में ईडी ने आरोपी के रूप में गिरफ्तार नहीं किया है।

ईडी ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दर्ज मामले में खान और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं।

खान को दो सितंबर को ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था, तथा दिल्ली के ओखला इलाके में उनके घर की तलाशी ली थी।

भाषा

प्रशांत संतोष

संतोष

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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