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गुरूवार, 12 जून, 2025
होमदेशउच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग नोटिस पर कार्रवाई का इंतजार: कांग्रेस

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के खिलाफ राज्यसभा में महाभियोग नोटिस पर कार्रवाई का इंतजार: कांग्रेस

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नयी दिल्ली, नौ जून (भाषा) कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि एक सार्वजनिक समारोह में ‘जानबूझकर सांप्रदायिक मंशा वाली अस्वीकार्य टिप्पणी’ करने को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए पिछले साल दिसंबर में राज्यसभा में दिये गये नोटिस पर कार्रवाई का इंतजार है।

विपक्षी दल का यह बयान इस खबर के बाद आया है कि उच्चतम न्यायालय पिछले साल विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में न्यायमूर्ति यादव के विवादास्पद भाषण की आंतरिक जांच शुरू करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन राज्यसभा सचिवालय से एक स्पष्ट पत्र मिलने के बाद उसने इस योजना को छोड़ दिया। राज्यसभा सचिवालय ने इस पत्र में इस मामले पर विशेष अधिकार क्षेत्र होने का दावा किया था।

कांग्रेस महासचिव (संचार प्रभारी) जयराम रमेश ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया ‘‘13 दिसंबर 2024 को नियम 55 के अनुसार विपक्षी सांसदों ने सार्वजनिक समारोह में जानबूझकर सांप्रदायिक इरादे से भड़काऊ और अस्वीकार्य टिप्पणी करने को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश के खिलाफ राज्यसभा के सभापति के समक्ष महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था।’’

रमेश ने लिखा है, ‘‘इस पर कार्रवाई अब भी प्रतीक्षित है।’’ उन्होंने एक्स पर ‘मीडिया की खबर’ भी साझा की।

विहिप के एक कार्यक्रम में विवादास्पद टिप्पणी करने को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यादव के खिलाफ कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने महाभियोग चलाने के लिए 13 दिसंबर को राज्यसभा में नोटिस दिया था।

महाभियोग प्रस्ताव पेश करने के नोटिस पर रमेश, कपिल सिब्बल, विवेक तन्खा, दिग्विजय सिंह, जॉन ब्रिटास, मनोज कुमार झा और साकेत गोखले समेत 55 विपक्षी सांसदों ने हस्ताक्षर किए थे।

भाषा

राजकुमार प्रशांत

प्रशांत

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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