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Saturday, 14 March, 2026
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वीजा घोटाला: अदालत ने कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान की

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नयी दिल्ली, 26 मई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी किए जाने से संबंधित कथित घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज एक मामले में कांग्रेस नेता एवं सांसद कार्ति चिदंबरम को बृहस्पतिवार को गिरफ्तारी से 30 मई तक अंतरिम राहत दे दी।

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर निदेशालय को नोटिस भी जारी किया।

प्रवर्तन निदेशालय ने 2011 में 263 चीनी नागरिकों को वीजा जारी किए जाने से संबंधित कथित घोटाले में कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ हाल ही में धन शोधन का मामला दर्ज किया है। यह कथित घोटाला उस समय हुआ, जब कार्ति के पिता पी चिदंबरम गृह मंत्री थे। संघीय एजेंसी ने इसी मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की हालिया प्राथमिकी का संज्ञान लेते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत अपना मामला दर्ज किया है।

भाषा सिम्मी पवनेश

पवनेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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