नैनीताल, दो जून (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सोमवार को रुद्रपुर में स्थित चंदोला होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के छात्रों को बड़ी राहत देते हुए उनके परीक्षा परिणाम तत्काल घोषित किए जाने के निर्देश दिए।
अदालत ने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय को बीएचएमएस कोर्स के 2019—20 बैच के तृतीय वर्ष तथा 2021—22 बैच के द्वितीय वर्ष के छात्रों के परीक्षा परिणाम तुरंत घोषित करने के निर्देश दिए।
न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया कि विश्वविद्यालय इन छात्रों की शैक्षणिक गतिविधियों को जारी रखने में कोई बाधा उत्पन्न न करे।
मामले की सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति रवींद्र मैठाणी की एकल पीठ ने कहा कि विश्वविद्यालय के प्रशासनिक निर्णयों के कारण छात्रों को शैक्षणिक अनिश्चितता में नहीं छोड़ा जा सकता, विशेषकर तब जब उनका दाखिला उस समय लागू नियमों के अंतर्गत किया गया हो।
मामले के अनुसार, विश्वविद्यालय ने इन छात्रों के परीक्षा परिणाम इस आधार पर रोक दिए थे कि वे राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) की परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे।
कॉलेज की काउंसिल ने हालांकि दलील दी कि होम्योपैथी पाठ्यक्रमों के लिए एनईईटी की जरूरत पांच जुलाई 2021 से लागू की गई जबकि इन छात्रों को वर्ष 2019 और 2020 में दाखिला दिया गया था।
इसके अलावा, पीठ ने यह भी कहा कि कि चंदोला कॉलेज होम्योपैथी में डिग्री पाठ्यक्रम वाला उत्तराखंड का एकमात्र संस्थान है, इसलिए वैध मानदंडों के तहत दाखिला पाने वाले छात्रों को परिणाम से वंचित रखना तथा उनकी आगे की पढ़ाई में बाधा डालना पूरी तरह अनुचित है ।
भाषा सं दीप्ति
जोहेब
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