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गुरूवार, 22 मई, 2025
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उत्तराखंड: घोड़े शक्तिमान की मौत के मामले से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई नौ जून को होगी

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नैनीताल, 21 मई (भाषा) उत्तराखंड उच्च न्यायालय 2016 में पुलिस के घोड़े शक्तिमान की मौत के मामले से संबंधित उस याचिका पर नौ जून को फिर से सुनवाई करेगा जिसमें आरोपियों के लिए सजा का अनुरोध किया गया है।

दिसंबर 2024 में, पिथौरागढ़ निवासी होशियार सिंह बिष्ट की याचिका पर उच्च न्यायालय ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था।

हालांकि, अब इस मामले की पुन:सुनवाई न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ करेगी।

बिष्ट ने अपनी याचिका में देहरादून जिला अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें आरोपियों को बरी कर दिया गया था।

वर्ष 2016 में, तत्कालीन कांग्रेस सरकार के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विधानसभा घेराव किया था और इसी दौरान शक्तिमान को चोट लग गयी थी। बाद में इलाज के दौरान घोड़े की मौत हो गई।

शक्तिमान की चोट के लिए भाजपा के तत्कालीन विधायक गणेश जोशी पर आरोप लगाया गया था जो वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं।

बिष्ट ने याचिका में कहा गया था कि जोशी ने लाठी से घोड़े शक्तिमान की टांग तोड़ दी जो उसकी मृत्यु का कारण बना। पुलिस ने मामले में 23 अप्रैल 2016 को देहरादून के नेहरू कॉलोनी थाने में जोशी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और उसी साल 16 मई को उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर किया।

बाद में, राज्य सरकार ने देहरादून के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में मामले को वापस लेने की अर्जी दी जिसके बाद 23 सितंबर 2021 को जोशी को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

निचली अदालत में मामले को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि बिष्ट न तो मामले में शिकायतकर्ता है और न ही उसके गवाह।

याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय से जिला अदालत के फैसले को पलटने तथा जोशी तथा मामले में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ विधिक कार्रवाई और सजा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है जिस पर अब नौ जून को पुन: सुनवाई शुरू होगी।

भाषा सं दीप्ति खारी

खारी

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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