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रविवार, 27 अप्रैल, 2025
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उत्तर प्रदेश: मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी

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मऊ, 16 अप्रैल (भाषा) उत्तर प्रदेश के मऊ जिले की एक अदालत ने वर्ष 2020 के एक मामले के सिलसिले में मुख्तार अंसारी की पत्नी अफसा अंसारी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

अदालत के अधिकारियों के अनुसार, अफसा अंसारी के दक्षिण टोला थाने में दर्ज मामले के सिलसिले में बार-बार समन के बावजूद अदालत में पेश नहीं होने के लिए वारंट जारी किया गया।

उन्होंने बताया, “इस मामले में अफसा के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 299 के तहत कार्यवाही शुरू कर दी गई है और उनका नाम अब ‘मकरूल रजिस्टर’ में जोड़ा जा रहा है। मकरूल रजिस्टर उन फरार आरोपियों की सूची है जो अदालती कार्यवाही से बचते हैं।”

अदालत ने धारा 82 और 83 सीआरपीसी (भारतीय दंड सहिता) के तहत कार्रवाई करते हुए अफसा को भगोड़ा अपराधी घोषित किया था और उनकी संपत्ति कुर्क करने का निर्देश दिया था।

पुलिस क्षेत्राधिकारी (नगर) अंजनी कुमार पांडे ने बताया, “अफसा अंसारी को पहले ही वांछित घोषित किया जा चुका था और उस पर इनाम रखा गया था, जिसे अब बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दिया गया है।”

उन्होंने बताया कि अदालत के आदेश के बाद अफसा का नाम ‘मकरूल रजिस्टर’ में दर्ज किया जा रहा है और कानूनी कार्रवाई जारी है।

अधिकारियों ने बताया कि अफसा अंसारी ने अब तक मामले में अपना बयान दर्ज नहीं कराया है, जिस वजह से अदालत ने उसकी गिरफ्तारी के लिए स्थायी वारंट जारी किया है।

भाषा सं जफर जितेंद्र

जितेंद्र

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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