बदायूं, 18 मार्च (भाषा) उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में छह वर्षीय लड़के का यौन उत्पीड़न करने के मामले में अदालत ने दोषी को मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) की विशेष अदालत के न्यायाधीश एवं अपर जिला न्यायाधीश दीपक यादव ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया और दोषी पर 61,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार ने बताया कि घटना करीब एक वर्ष पहले की है।
उन्होंने बताया कि कोतवाली सदर क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका छह वर्षीय बेटा घर के सामने खेल रहा था कि तभी उसे मोहल्ले के रहने वाला अंशु ने उसे अगवा कर लिया।
कुमार ने बताया कि लड़के की तलाश में निकले लोगों ने देखा कि अंशु अगवा किये गये लड़के के साथ कुकृत्य करने की कोशिश कर रहा था और तभी उन लोगों ने लड़के को बचा लिया।
न्यायाधीश दीपक यादव ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी अंशु को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
भाषा सं सलीम जितेंद्र
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