मुजफ्फरनगर (उप्र), 30 जनवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने चमोली (उत्तराखंड) के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को रामपुर तिराहा पुलिस फायरिंग मामले में दो महिला गवाहों को बयान दर्ज कराने के लिए अदालत में पेशी के दौरान सुरक्षा उपलब्ध कराने का मंगलवार को निर्देश दिया।
विशेष न्यायाधीश शक्ति सिंह ने इस मामले में शेष गवाहों का बयान दर्ज करने के लिए नौ फरवरी 2024 की तिथि निर्धारित की।
सरकारी वकील परविंदर कुमार के मुताबिक, दो अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर के छापर पुलिस थाना अंतर्गत रामपुर तिराहा पर उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं पर पुलिस की गोलीबारी के दौरान महिलाओं के साथ कथित दुष्कर्म और लूटपाट के लिए करीब 22 पूर्व पुलिसकर्मी मुकदमा के सामना कर रहे हैं।
इस घटना के दौरान उत्तराखंड के सात कार्यकर्ता मारे गए थे और महिला कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस की गोलीबारी के दौरान दुष्कर्म किया गया था। ये कार्यकर्ता अलग उत्तराखंड राज्य की मांग के लिए ऋषिकेश से दिल्ली जा रहे थे।
भाषा सं राजेंद्र जितेंद्र
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