प्रयागराज, 16 अप्रैल (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता और पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका पर सुनवाई बुधवार को टाल दी।
मामले की अगली सुनवाई आठ मई को होगी।
सोलंकी के खिलाफ 26 दिसंबर, 2022 को जाजमऊ थाना में गैंगस्टर कानून के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके बाद सोलंकी ने यह जमानत याचिका दायर की थी।
अदालत के चार अप्रैल के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार ने बुधवार को जवाबी हलफनामा दाखिल किया, जिसके बाद इस मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने सुनवाई की अगली तिथि आठ मई तय कर दी।
भाषा राजेंद्र जितेंद्र
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