महाराजगंज (उप्र), 28 नवंबर (भाषा) महराजगंज जिले की एक अदालत ने 19 वर्ष पुराने हत्या के एक मामले में एक महिला समेत पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
अधिकारी ने बताया कि जिला और सत्र न्यायाधीश अरविंद मलिक ने पुरानी दुश्मनी के चलते एक बुजुर्ग की हत्या के आरोपियों को दोषी करार देते हुए बृहस्पतिवार को उम्रकैद की सजा सुनाई और हर आरोपी पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर दोषियों को छह महीने की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।
घटना के संदर्भ में अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) सिद्धार्थ ने बताया कि ‘महराजगंज जिले के ठूठीबारी थाना इलाके के आरोपी गिरीश चंद पांडेय (73), अशोक पांडेय (38), संजय कुमार पांडेय (46), अखिलेश पांडेय (42) और शकुंतला देवी (65) को हत्या का दोषी करार देते हुए अदालत ने सजा सुनाई।’
उन्होंने बताया कि इस मामले में ठूठीबारी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी और जांच पूरी कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
एएसपी के अनुसार 20 मई 2006 को ठूठीबारी थाना क्षेत्र के ग्राम खरजा निवासी ओमकार नाथ पांडेय (75) की पुरानी रंजिश के चलते लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद सजा सुनाई।
भाषा सं आनन्द वैभव
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