प्रयागराज, पांच फरवरी (भाषा) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में कथित गैरकानूनी धर्मांतरण के एक मामले में आरोपी तमिलनाडु निवासी देव साहयम डैनियल राज को जमानत दे दी।
पुलिस के मुताबिक, डैनियल धर्मांतरण के लिए लोगों को लुभाने वाले गिरोह का सरगना था और उसने करीब 70 लोगों का धर्मांतरण कराया था।
पुलिस ने बताया कि पिछले वर्ष सितंबर में जब उसे गिरफ्तार किया गया था, तब उसकी साजिश 500 लोगों का धर्मांतरण कराने की थी।
न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने आरोपों की प्रकृति, धर्मांतरण के मामले में सजा की गंभीरता, सहायक साक्ष्य की प्रकृति और सबूतों के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका पर विचार करते हुए जमानत का यह आदेश जारी किया।
डैनियल और एक सह आरोपी पारस 30 सितंबर, 2025 से जेल में बंद हैं।
आरोपियों के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा 3 और 5(1) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह गरीब, कमजोर और आदिवासी लोगों को उपचार प्रार्थना सभाओं में बुलाकर उन्हें वित्तीय मदद की पेशकश कर उनका ईसाई धर्म में परिवर्तन किया करता था।
डैनियल ने पूछताछ में बताया था कि उसे तमिलनाडु स्थित इंडियन मिशनरीज सोसाइटी द्वारा फील्ड प्रभारी के तौर पर नियुक्त किया गया था और वह जुलाई, 2025 से उस क्षेत्र में सक्रिय था।
आरोपी ने यह भी दावा किया था कि उसके अधिकार क्षेत्र में कुल आठ मिशनरियां काम करती हैं, जिन्हें वह सोसाइटी वेतन, भत्ते और उपदेश के लिए धन उपलब्ध कराता है।
उसने पुलिस को बताया कि ये मिशनरियां गांवों में जाया करती थीं और महिलाओं को सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण व वित्तीय मदद देने के बहाने गिरिजाघर की गतिविधियों से जोड़ती थीं और धीरे धीरे उनका धर्मांतरण किया करती थीं।
डैनियल के वकीलों ने दलील दी कि उनका मुवक्किल निर्दोष है और उसे झूठे मामले में फंसाया गया है।
वकीलों ने अदालत को बताया कि उक्त प्राथमिकी इंद्रासन सिंह नाम के एक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई थी जो ना तो पीड़ित व्यक्ति है और ना ही पीड़ित व्यक्ति का रिश्तेदार या करीबी परिजन इसलिए कथित प्राथमिकी के आधार पर यह मुकदमा बरकरार रहने योग्य नहीं है।
उन्होंने यह दलील भी दी कि कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई है। अदालत ने 28 जनवरी को आदेश में कहा कि इस मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बगैर याचिकाकर्ता की जमानत मंजूर की जाती है।
भाषा सं राजेंद्र जितेंद्र
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