मुरादाबाद (उप्र), 27 मई (भाषा) मुरादाबाद की एक अदालत ने हिजबुल मुजाहिदीन के उल्फत हुसैन उर्फ मोहम्मद सैफुल इस्लाम को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मंगलवार को एक शासकीय अधिवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद छाया शर्मा ने हुसैन पर 48,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) सुरेश सिंह ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले का निवासी हुसैन 2002 से आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त था। उन्होंने बताया कि 2008 में जमानत मिलने के बाद हुसैन फरार हो गया और सालों तक कानून से बचता रहा।
मुरादाबाद की अदालत ने उसके खिलाफ 2015 और 2025 में स्थायी वारंट जारी किए। उसकी गिरफ्तारी के लिए सूचना देने पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था।
सिंह ने बताया कि आठ मार्च 2025 को उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) और कटघर पुलिस के संयुक्त अभियान में उसे जम्मू-कश्मीर के पुंछ से गिरफ्तार किया गया और बाद में उसे मुरादाबाद जेल में स्थानांतरित कर दिया गया।
उन्होंने बताया कि सोमवार को मुरादाबाद की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छाया शर्मा ने उल्फत हुसैन उर्फ मोहम्मद सैफुल इस्लाम को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के मामले में दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
एडीजीसी सिंह ने बताया कि अदालत ने उस पर 48,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
भाषा सं आनन्द मनीषा
मनीषा
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