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Saturday, 25 October, 2025
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उप्र: मेरठ में आवासीय भूखंड पर बने अवैध कॉम्प्लेक्स पर चला बुलडोजर

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मेरठ, 25 अक्टूबर (भाषा) उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए शनिवार को यहां एक आवासीय भूखंड पर बने एक अवैध व्यावसायिक परिसर को ध्वस्त कर दिया।

यह इमारत मेरठ के शास्त्री नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में थी।

उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, “इमारत को ढहाने की प्रक्रिया लगभग पांच घंटे तक चली। परिसर का अधिकांश भाग ध्वस्त कर दिया गया है। इमारत को फिलहाल सील कर दिया गया है और रविवार सुबह से यह कार्रवाई फिर से शुरू होगी।”

उन्होंने बताया कि टीम को अब तक किसी प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा है।

उच्चतम न्यायालय ने 17 दिसंबर, 2024 के एक आदेश में कहा था कि केवल प्रशासनिक देरी, समय बीतने या वित्तीय निवेश के आधार पर अनधिकृत निर्माण को वैध नहीं ठहराया जा सकता तथा अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए कई निर्देश जारी किए।

न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा था कि निर्माण के बाद के उल्लंघनों पर भी त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसमें अवैध हिस्से को ध्वस्त करना और दोषी अधिकारियों पर जुर्माना लगाना शामिल है।

पीठ ने मेरठ के शास्त्री नगर स्थित एक आवासीय भूखंड पर अनधिकृत व्यावसायिक निर्माण को ध्वस्त करने के फैसले को भी बरकरार रखा और शहरी नियोजन कानूनों का कड़ाई से पालन करने व अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

पीठ, राजेंद्र कुमार बड़जात्या द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 2014 के उस फैसले के खिलाफ दायर अपील सहित कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें शास्त्री नगर स्थित भूखंड पर अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने का निर्देश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा और देश में ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए कई निर्देश पारित किए।

भाषा जितेंद्र

जितेंद्र

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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