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Thursday, 19 September, 2024
होमदेशशपथ लेने में असमर्थ और मिल रहीं धमकियां, तमिलनाडु में दलित महिला पंचायत अध्यक्ष और न्याय के लिए उनकी लड़ाई

शपथ लेने में असमर्थ और मिल रहीं धमकियां, तमिलनाडु में दलित महिला पंचायत अध्यक्ष और न्याय के लिए उनकी लड़ाई

इंदुमति ने 3 साल पहले तमिलनाडु के नायकनेरी गांव में पंचायत चुनाव जीता था, लेकिन उनके चुनाव का उन समुदायों द्वारा कड़ा विरोध किया गया है, जो मानते हैं कि सीट एसटी के लिए आरक्षित होनी चाहिए.

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चेन्नई: तमिलनाडु में दलित महिला इंदुमति पांडियन को ग्राम पंचायत का चुनाव जीते हुए लगभग तीन साल हो गए हैं. हालांकि, उन्होंने अभी तक तिरुपत्तूर जिले के नायकनेरी गांव की पंचायत के अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं ली है.

नाराज उच्च जाति के हिंदुओं ने इंदुमति के चुनाव और चुनाव आयोग द्वारा ग्राम पंचायत अध्यक्ष का पद अनुसूचित जाति (एससी) की महिला के लिए आरक्षित करने के फैसले का कड़ा विरोध किया है.

हालांकि, 26 वर्षीया महिला बिना लड़े हार मानने को तैयार नहीं.

पिछले तीन सालों से वह अपने पति के गांव में ऊंची जाति के हिंदुओं के साथ कानूनी और सामाजिक लड़ाई लड़ रही हैं.

इंदुमती ने दिप्रिंट से कहा, “मैं बस इतना चाहती थी कि उन्हें एहसास हो कि सभी बराबर हैं. किसी खास जाति में पैदा होना ऐसी चीज नहीं है, जिसमें मैं मदद कर सकूं. भले ही इसमें एक दशक लग जाए, मैं लड़ाई जारी रखूंगी.”

अब सबकी निगाहें मद्रास उच्च न्यायालय पर टिकी हैं, जहां एक पूर्व पंचायत अध्यक्ष ने उनके निर्वाचन के खिलाफ याचिका दायर की है. 20 अगस्त को सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो जाने के बाद, इंदुमती अब फैसले का इंतजार कर रही हैं.

2016 में, तमिलनाडु सरकार ने विभिन्न नगरपालिका कानूनों और तमिलनाडु पंचायत अधिनियम, 1994 में संशोधन किया, जिसके तहत नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों और पंचायत संघों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत 33 से बढ़ाकर 50 कर दिया गया.

इस कोटे से कई दलित महिलाओं को लाभ मिला है और वे पंचायत अध्यक्ष बनी हैं, लेकिन भेदभाव जारी है. उन्हें कभी-कभी पंचायत की बैठकों में बोलने से या कुर्सी पर बैठने से भी रोक दिया जाता है. स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने से भी उन्हें रोका जाना आम बात है.

लेकिन, इंदुमती के विपरीत, वे सभी कम से कम पद की शपथ लेने में सफल रहीं.

तमिलनाडु अस्पृश्यता उन्मूलन मोर्चा (TNUEF) के राज्य सचिव के. सैमुअल राज के अनुसार, संवैधानिक रूप से निर्वाचित व्यक्ति को शपथ लेने से रोकना असंवैधानिक है. TNUEF भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के संगठनों में से एक है. यह इंदुमती की ओर से मद्रास हाईकोर्ट में केस लड़ रहा है.

सैमुअल राज ने कहा, “याचिकाकर्ताओं का तर्क यह था कि गांव की पंचायत को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित पंचायत बनाया गया था, जबकि गांव में इस समुदाय का कोई भी व्यक्ति नहीं था. लेकिन, संविधान के अनुसार, पदों के लिए आरक्षण किसी एक विशेष स्थान की जनसंख्या पर आधारित नहीं है.”

गांव की पंचायत के पूर्व अध्यक्ष के. शिवकुमार ने इस तर्क को खारिज कर दिया.

शिवकुमार ने दिप्रिंट से कहा, “मैं सबसे पिछड़े समुदाय (एमबीसी) से ताल्लुक रखता हूं. मैं चुनाव आयोग से इसे सामान्य श्रेणी में आवंटित करने के लिए नहीं कह रहा हूं. मेरा जोर सामाजिक न्याय पर है. गांव में आदिवासियों की आबादी अधिक है. उन्हें इसे अनुसूचित जनजाति या सामान्य श्रेणी में आवंटित करने दें, लेकिन अनुसूचित जाति में क्यों, जब हमारे गांव में उस समुदाय का कोई भी व्यक्ति नहीं है?”

सैमुअल राज को उम्मीद है कि इंदुमति शपथ लेंगी.

उन्होंने कहा, “अदालत के समक्ष रखी गई दलीलों के साथ, हमें विश्वास है कि इंदुमति के चुनाव को मान्यता दी जाएगी और वह जल्द ही ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के रूप में शपथ लेंगी.”

यह सब कैसे शुरू हुआ

2014 में, एक अकेली माँ द्वारा पाली गई इंदुमति को पांडियन (अब 31 वर्ष) से ​​प्यार हो गया, जब वे बेंगलुरु में एक निजी कंपनी में काम कर रहे थे. पांडियन वन्नियार एमबीसी समुदाय से हैं, जो राज्य के उत्तरी क्षेत्र में प्रमुख जातियों में से एक है.

इंदुमती ने कहा, “हालांकि हम जानते थे कि पूरा गांव हमारे रिश्ते का विरोध करेगा, लेकिन हमने तय किया कि हम साथ रहना चाहते हैं.”

एक-दूसरे को जानने के कुछ ही महीनों के भीतर दोनों ने शादी कर ली. हालांकि, उन्हें अंतर्जातीय विवाह के कारण नायकनेरी में प्रवेश नहीं दिया गया.

उन्होंने 2014 में गांव के बाहर एक घर किराए पर लिया और वहीं रहने लगे. हालांकि गांव वालों ने उन्हें गांव में आने की अनुमति नहीं दी, लेकिन आखिरकार उनके पति के परिवार ने उनकी शादी को स्वीकार कर लिया.

इंदुमती ने कहा, “इसलिए, कभी-कभी हम मेरे ससुराल जाने लगे.”

यहां तक कि उन यात्राओं के दौरान भी, इंदुमती को गाँव के उच्च जाति के हिंदुओं से मौखिक दुर्व्यवहार सहना पड़ता था. दंपति ने अंततः अपने माता-पिता के घर जाना बंद कर दिया.

उन्होंने कहा, “मुझे पता है कि जातिगत भेदभाव मौजूद है. लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे मुझे इतना मौखिक रूप से गाली देंगे,”

हालांकि, महामारी ने चीजें बदल दीं. उन्हें पांडियन के माता-पिता के साथ नायकनेरी में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा. लेकिन नफरत खत्म नहीं हुई. इंदुमति ने कहा, “मैं समझ नहीं पा रही थी कि कोविड के दिनों में भी लोग इतने जातिवादी कैसे हो सकते हैं, जब जीवन इतना अनिश्चित था.”

कोर्ट ने क्या कहा

जब राज्य चुनाव आयोग ने घोषणा की कि नायकनेरी पंचायत का पद एससी समुदाय की महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है, तो ग्रामीण हैरान रह गए.

इंदुमति ने कहा, “जब मैंने यह सुना, तो मैं हैरान रह गई. मैंने कुछ शुभचिंतकों के प्रोत्साहन के बाद लड़ने का फैसला किया. मैंने खुशी-खुशी उन्हें बताया कि मैं ग्राम पंचायत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करूंगी.”

राजस्व विभाग के अधिकारियों के अनुसार, नायकनेरी ग्राम पंचायत में तीन छोटे गांव शामिल हैं, जिनमें से किसी में भी अनुसूचित जाति का परिवार नहीं है. जैसे ही यह खबर फैली, अराजकता फैल गई और उन्हें चुनाव न लड़ने की धमकी दी गई.

इंदुमती ने कहा, “इससे मेरी इच्छा और बढ़ गई. मैं जिद में आ गई, क्योंकि गांव वालों ने धमकी दी कि अगर मैंने चुनाव लड़ा तो वे मेरा सिर काट देंगे और मुझे मार देंगे.”

ग्राम प्रधान पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने पर जान से मारने की धमकियों के बाद जिला प्रशासन ने उन्हें पुलिस सुरक्षा दी.

उन्होंने कहा, “उच्च जाति के हिंदुओं ने बहुत हंगामा किया और जिला प्रशासन से कहा कि उन्होंने मेरे पंचायत अध्यक्ष के रूप में शपथ लेने पर रोक लगा दी है, उन्होंने मेरे चुनाव को इस आधार पर चुनौती दी है कि नायकनेरी पंचायत महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं हो सकती है.”

7 अक्टूबर, 2021 को मद्रास हाईकोर्ट की जस्टिस एस वैद्यनाथन और जस्टिस एए नक्कीराम की पीठ ने इंदुमती को पंचायत अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालने से रोकते हुए अंतरिम आदेश पारित किए. अंतरिम आदेश में पीठ ने कहा, “चूंकि इस अदालत को लगता है कि यह स्थान इस श्रेणी के व्यक्ति के लिए नहीं है, इसलिए हम यह स्पष्ट करते हैं कि वह कार्यभार नहीं संभालेंगी.”

अंतरिम आदेश के. शिवकुमार और आर. सेल्वाराजी द्वारा दायर याचिकाओं के आधार पर पारित किया गया था, जो ग्राम पंचायत अध्यक्ष पद के लिए इच्छुक एसटी उम्मीदवार हैं. शुरुआत में, दोनों ने मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें नायकनेरी को महिलाओं के लिए आरक्षित पंचायत घोषित करने के तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाया गया था. सितंबर 2021 में जब याचिका सुनवाई के लिए आई, तो न्यायमूर्ति एन. आनंद वेंकटेश ने तमिलनाडु राज्य चुनाव आयोग के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया.

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, नायकनेरी गांव की आबादी में अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और सबसे पिछड़ा वर्ग के लोगों का वर्चस्व है.

टीएनयूईएफ और राज्य चुनाव आयोग तब से इस मामले पर बहस कर रहे हैं. इंदुमति की ओर से टीएनयूईएफ और प्रतिवादी के रूप में राज्य चुनाव आयोग.

इंदुमति ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा उन्हें कार्यभार संभालने से रोके जाने के बाद स्थिति और खराब हो गई.

उन्होंने कहा, “उन्होंने सबसे पहले हमारे घर की बिजली काट दी. हमें इसकी परवाह नहीं थी और हम गांव में ही रहे. फिर उन्होंने पानी की आपूर्ति बंद कर दी. हमने किसी तरह काम चलाया. बाद में उन्होंने मेरे परिवार और 60 अन्य परिवारों को बहिष्कृत कर दिया, जिन्होंने तब तक मेरा साथ दिया था.”

हालांकि, एक साल पहले सामाजिक बहिष्कार और मौत की धमकियों के कारण इंदुमती को गांव से बाहर निकलकर तिरुपत्तूर शहर में जाना पड़ा.

इंदुमती ने कहा, “ऐसा लगता है कि जब तक मैं हार नहीं मान लेती, तब तक धमकियां बंद नहीं होंगी. मुझे छह महीने पहले ही एक गुमनाम पत्र मिला था, जिसमें मुझे धमकी दी गई थी.”

हालांकि, उनकी हिम्मत अभी भी कायम है. इंदुमती ने कहा, “कुछ सालों में फिर से चुनाव होगा. और अगर यह चुनाव दलित महिला के लिए आरक्षित होता है, तो मैं फिर से चुनाव लड़ूंगी, जब तक कि मैं उन्हें यह एहसास नहीं करा देती कि जन्म से सभी समान हैं.”

(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.)


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