महराजगंज (उप्र), एक जून (भाषा) महराजगंज जिले की एक अदालत ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पूर्णेंदु राम त्रिपाठी ने रविवार को बताया कि श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र में 24 सितंबर 2023 को सुनील शर्मा नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी।
उन्होंने बताया कि इस मामले में वीरेंद्र गिरि और उसके बेटे मुन्ना उर्फ यशवंत गिरि के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सुनील का वीरेंद्र की बेटी से प्रेम संबंध था जिसके कारण पिता-पुत्र ने उसकी हत्या कर दी।
त्रिपाठी ने बताया कि विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) संजय मिश्रा ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शनिवार को वीरेंद्र गिरि और यशवंत गिरि को हत्या का दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 60-60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।
भाषा सं सलीम शोभना
शोभना
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