मंगलुरु (कर्नाटक), चार फरवरी (भाषा) चेक बाउंस के दो अलग-अलग मामलों में स्थानीय अदालतों ने दो लोगों को दोषी ठहराते हुए उनपर जुर्माना लगाया है और जुर्माना न अदा करने की सूरत में उन्हें कैद की सजा भुगतनी होगी।
पहले मामले में एक स्थानीय अदालत ने चेक बाउंस मामले में ब्रह्मवर के ‘वी—5 टेक इंजीनियरिंग वर्क्स ’के मालिक और मंगलुरु के निवासी नवीन आचार्य पर 3,03,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि जुर्माना भरने में विफल रहने पर उसे तीन महीने की कैद भुगतनी होगी।
नवीन ने यहां प्राइम स्पोर्ट्स कंपनी से खेल उपकरण खरीदने के बाद चेक जारी किया था। लेकिन यह चेक बाउंस हो गया।
एक अन्य मामले में अदालत ने निजामुद्दीन नामक एक व्यक्ति पर चेक बाउंस के मामले में 1,02,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना भरने में विफल रहने पर उसे छह महीने की कैद भुगतनी होगी। इस मामले में चर्माडी गांव के पवन कुमार ने चेक बाउंस की शिकायत दर्ज कराई थी।
भाषा इन्दु राजकुमार
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