मंगलुरु (कर्नाटक), एक मई (भाषा) उडुपी के दो व्यापारियों को यहां की एक अदालत ने अलग-अलग चेक बाउंस मामलों में दोषी ठहराया और सजा सुनाई। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के एक साल के अंदर फैसला सुनाया गया है।
अदालत के अधिकारियों के अनुसार, बुधवार को फैसले सुनाए गए।
न्यायाधीश डॉ. शिल्पा ब्यादगी की अध्यक्षता वाली 9वीं न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) अदालत ने मंगलुरु में स्थित केन एंटरप्राइजेज द्वारा दायर एक मामले में विश्व कंस्ट्रक्शन के प्रकाश आचार्य को 14.40 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया।
आचार्य द्वारा जारी किए गए एक चेक के अपर्याप्त धन के कारण बाउंस होने के बाद शिकायत दर्ज की गई थी। यदि आचार्य जुर्माना भरने में विफल रहते हैं, तो उन्हें छह महीने के साधारण कारावास की सजा काटनी होगी।
अदालत कुल जुर्माने में से 14.35 लाख रुपये शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया है।
एक अलग मामले में, उडुपी के एक अन्य व्यवसायी रवि कुमार को उसी शिकायतकर्ता को 4.05 लाख रुपये का जुर्माना भरने का निर्देश दिया गया।
अदालत ने कहा कि यदि राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो कुमार को चार महीने की कैद होगी।
अदालत ने जुर्माना राशि में से चार लाख रुपये शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया। दोनों मामले 2024 में दायर किए गए थे और एक साल के अंदर समाप्त हो गए।
अधिवक्ता सुकेश कुमार शेट्टी ने दोनों मामलों में शिकायतकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया।
भाषा इन्दु जोहेब
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