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रविवार, 8 जून, 2025
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बुलंदशहर में नाबालिग लड़के से कुकर्म के दो दोषियों को 20-20 साल कठोर कारावास की सजा

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बुलंदशहर (उप्र), 29 मई (भाषा) बुलंदशहर जिले की एक विशेष अदालत ने करीब चार वर्ष पूर्व एक नाबालिग लड़के से कुकर्म करने के दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। बृहस्पतिवार को अभियोजन पक्ष ने यह जानकारी दी।

लोक अभियोजक धर्मेन्द्र राघव ने बताया कि मामले में बुधवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश (पाक्सो अदालत) की न्यायाधीश द्वारा दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त राजू व अरविन्द को 20-20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है व 10-10 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

राघव ने बताया कि जिले के रामघाट थाना क्षेत्र अंतर्गत ऊंचागांव के रहने वाले राजू और अरविन्द ने साल 2021 के अगस्त माह में थाना क्षेत्र के ही रहने वाले बारह साल के लड़के के साथ कुकर्म किया था। इस संबंध में छह अगस्त 2021 को थाना रामघाट पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था और 13 अगस्त 2021 को पुलिस द्वारा अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अदालत ने सुनवाई पूरी करने के बाद सजा सुनाई।

भाषा सं आनन्द

मनीषा

मनीषा

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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