कोच्चि, 18 अप्रैल (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त को पड़ोसी राज्यों से ‘सुनामी’ (घटिया) मांस के अवैध आवक पर रोक लगाने के लिए नियमित परीक्षण एवं अन्य जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि बुनियादी ढांचों एवं वैज्ञानिक पद्धति वाले कत्लखानों के अभाव के मुद्दों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यक्ता है।
अदालत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को बुनियादी ढांचे में सुधार एवं वैज्ञानिक कत्लखाने की जरूरत पर गौर करने का निर्देश दिया।
ये निर्देश उस याचिका पर जारी किये गये हैं जिसे उच्च न्यायालय ने पिछले साल मई में केरल में खाद्य विषाक्तता की कई घटनाओं संबंधी खबरों का एक याचिका के रूप स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की थी। एक लड़की की ‘शवर्म ’ खाने के बाद मौत हो गयी।
राज्य में घटिया मांस के आवक पर रोक संबंधी निर्देश से पहले फरवरी में जिला न्यायाधीश एवं केरल राज्य विधिक सेवा प्राधकरण के सदस्य सचिव ने तमिलनाडु के डिंडीगुल से केरल में अस्वास्थ्यकर सुनामी मांस के लाये जाने एवं बेचे जाने के बारे में एक रिपोर्ट पेश की थी।
भाषा राजकुमार माधव
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