scorecardresearch
Wednesday, 16 July, 2025
होमदेशत्रिपुरा स्टेट राइफल्स के जवान को आजीवन कारावास की सजा

त्रिपुरा स्टेट राइफल्स के जवान को आजीवन कारावास की सजा

Text Size:

अगरतला, 12 दिसंबर (भाषा) त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले की एक अदालत ने दो साल पहले अपने दो अधिकारियों की हत्या के मामले में त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (टीएसआर) के एक जवान को मंगलवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश देबाशीष कर ने दोषी सुकांत दास पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में उसे एक वर्ष और कारावास की सजा काटनी होगी।

त्रिपुरा स्टेट राइफल्स (टीएसआर) राज्य का एक सशस्त्र बल है।

सिपाहीजाला जिले के कोनाबन गैस कलेक्टिंग स्टेशन (जीसीएस) में तैनात राइफलमैन सुकांत दास ने चार दिसंबर, 2021 को दो अधिकारियों – सूबेदार मार्का सिंह जमातिया और नायक सूबेदार किरण कुमार जमातिया की गोली मार कर हत्या कर दी थी।

दोनों की हत्या करने के बाद सुकांत दास अपनी राइफल के साथ मधुपुर पुलिस थाने पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। पुलिस ने टीएसआर कमांडेंट रंगदुलाल देबबर्मा की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की।

त्रिपुरा में बढ़ते हुए उग्रवाद को देखते हुए 1980 के दशक में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तर्ज पर टीएसआर का गठन किया गया था।

भाषा रवि कांत पवनेश

पवनेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments