ठाणे (महाराष्ट्र), आठ अक्टूबर (भाषा) ठाणे में मोटर अपघात दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने एक व्यक्ति को 2014 में एक सड़क दुर्घटना में उसकी पत्नी की मौत के लिए उसे 51.73 लाख रुपये का मुआवजा दिया है।
आर वी मोहिते की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने सोमवार को दिए आदेश में कहा कि यह जानलेवा दुर्घटना 19 अगस्त 2014 को तीन अलग-अलग वाहनों – दो ट्रक और एक ऑटो रिक्शा के चालकों की लापरवाही के कारण हुई थी। महिला ऑटो रिक्शा में यात्रा कर रही थी।
दावाकर्ता के वकील वाई एस दुदुस्कर ने न्यायाधिकरण को बताया कि महाराष्ट्र में ठाणे शहर के एक स्कूल में गतिविधि केंद्र की प्रमुख प्रतीक्षा ब्रायन डिसूजा (तब 29 वर्ष की थीं) अपने पति ब्रायन डिसूजा के साथ घोड़बंदर रोड पर एक ऑटो-रिक्शा में यात्रा कर रही थीं।
याचिका में कहा गया है कि ‘‘सड़क के लगभग बीच में बिना कोई संकेत दिए, पार्किंग लाइट जलाए और किसी अन्य संकेत के’’ खड़े एक ट्रक से बचने का प्रयास करते समय ऑटो रिक्शा ने अचानक मोड़ ले लिया। उसी समय पीछे से तेज गति से आ रहे एक अन्य ट्रक ने ऑटो-रिक्शा को टक्कर मार दी।
इसमें कहा गया है कि ऑटो रिक्शा दो ट्रकों के बीच कुचल गया और महिला की मौके पर ही मौत हो गई।
एमएसीटी ने सबूतों की जांच की और तीन वाहन मालिकों और चालकों को लापरवाही के लिए जिम्मेदार माना। इसने अवैध रूप से वाहन खड़ा करने के लिए ट्रक के चालक और मालिक को जिम्मेदार ठहराया।
ऑटो-रिक्शा चालक को अत्यधिक गति से गाड़ी चलाने और बिना सावधानी के अचानक गाड़ी मोड़ने के लिए लापरवाह पाया गया।
दूसरे ट्रक चालक को भी तेज गति और अपने वाहन व ऑटो-रिक्शा के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने में विफल रहने के लिए लापरवाह माना गया।
न्यायाधिकरण ने दोनों ट्रकों के चालकों, मालिकों और बीमाकर्ताओं की लापरवाही पर 40 प्रतिशत का जुर्माना लगाया और दोनों पक्षों में से प्रत्येक को 20,69,478 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।
ऑटो-रिक्शा के मामले में एमएसीटी ने तिपहिया वाहन के चालक, मालिक और बीमाकर्ता को मुआवजे के अपने हिस्से के रूप में 10,34,740 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।
न्यायाधिकरण ने प्रतिवादियों को एक महीने के भीतर नौ प्रतिशत ब्याज (दावा दायर करने की तारीख से) के साथ 51,73,696 रुपये की कुल राशि जमा करने का निर्देश दिया, जिसमें 25 लाख रुपये का एक हिस्सा दावेदार के लिए पांच साल की सावधि जमा में निवेश किया जाएगा।
भाषा गोला मनीषा
मनीषा
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