लखनऊ, 10 मई (भाषा) उत्तर प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में संपत्ति के हस्तांतरण एवं नामांतरण की कर निर्धारण प्रक्रिया को अब मानक उपविधि 2025 के तहत एकरूप और पारदर्शी बनाया जाएगा। एक बयान में शनिवार को यह जानकारी दी गयी।
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि इस कदम से यह प्रक्रिया सस्ती, सरल और सुगम होगी।
बयान के मुताबिक, सभी नगरीय निकायों में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और वित्तीय मजबूती सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।
मंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों में संपत्ति के हस्तांतरण एवं नामांतरण की कर निर्धारण प्रक्रिया को अब मानक उपविधि के तहत एकरूप और पारदर्शी बनाया जाएगा।
उन्होंने बताया कि यह उपविधि उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड द्वारा तैयार की गई हैं और इसे सभी नगरीय निकायों के बोर्ड की मंजूरी मिलने के बाद लागू किया जाएगा।
शर्मा ने कहा कि अब तक नगरीय निकायों में नामांतरण शुल्क एवं संपत्ति कर निर्धारण की कोई एक समान व्यवस्था नहीं थी।
उन्होंने कहा कि नई मानक उपविधि के माध्यम से इन सभी विसंगतियों को समाप्त कर सभी निकायों में एक समान कर निर्धारण प्रक्रिया को लागू किया जाएगा। भाषा आनन्द जितेंद्र
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