नयी दिल्ली, आठ जून (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली न्यायिक सेवा (डीजेएस) प्रारम्भिक परीक्षा 2022 की अंतिम उत्तर कुंजी मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर एक अपील बुधवार को खारिज कर दी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने डीजेएस प्रारम्भिक परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था।
न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाशकालीन खंडपीठ ने यह कहते हुए अपील खारिज कर दी कि उच्च न्यायालय ने एक-एक प्रश्न पर विचार किया है।
पीठ ने कहा, ‘‘(याचिकाकर्ता) अगली परीक्षा की तैयारी करें। उच्च न्यायालय ने सभी उत्तरों और मुद्दों पर विस्तार से विचार किया है।”
पीठ ने कहा, ‘‘दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने, आक्षेपित आदेश को पढ़ने तथा इस तथ्य पर विचार करने के बाद कि उच्च न्यायालय ने प्रत्येक प्रश्न और उत्तर पर विस्तार से विचार किया है, हमें संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इस आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण नजर नहीं आता।’’
अनन्या त्यागी एवं अन्य की ओर से दायर अपील में दलील दी गयी थी कि कुछ प्रश्नों का उचित उत्तर नहीं दिया गया था, इसलिए उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन त्रुटिपूर्ण था।
उच्च न्यायालय ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं के पास अपनी आपत्तियां दर्ज कराने के लिए पर्याप्त अवसर था और ऐसा किया भी गया था।
भाषा सुरेश प्रशांत
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