नयी दिल्ली, 17 मार्च (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के पुरबा मेदिनीपुर की एक अदालत में लंबित तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के नेता की हत्या के मामले की सुनवाई शुक्रवार को कोलकाता स्थानांतरित कर दी।
न्यायालय ने कहा कि राज्य ने मुख्य अभियुक्त की मदद करने के लिए ‘पूर्ण यू-टर्न’ लिया और अभियोजन पक्ष को मामला वापस लेने के लिए मजबूर करने के लिए ‘अपनी शक्तियों का सहारा लेने’ की हद तक चला गया।
शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि इस मामले की सुनवाई शहर के सत्र न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी, और वह साप्ताहिक आधार पर सुनवाई शुरू करने का प्रयास करेगा और छह महीने के भीतर इसे समाप्त करने की कोशिश करेगा।
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जे के माहेश्वरी की पीठ ने राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि गवाहों के जीवन और स्वतंत्रता को कोई नुकसान न पहुंचे और मामले में आरोपी व्यक्तियों द्वारा उन्हें प्रभावित करने या धमकाने का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयास न किया जाए।
गौरतलब है कि अक्टूबर 2019 में कुर्बान शॉ की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी।
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