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Wednesday, 18 September, 2024
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मोबाइल चोरी, जेब तराशी के जुर्म में तीन लोगों को तीन महीने के सश्रम कारावास की सजा

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पुणे (महाराष्ट्र), 29 जनवरी (भाषा) पुणे की एक अदालत ने मोबाइल फोन चोरी करने और जेब तराशी के लिए तीन लोगों को तीन महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है।

रेलवे पुलिस ने शनिवार को बताया कि चोरी की यह वारदात अक्टूबर में हुई, जिसके बाद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

एक अधिकारी ने बताया, ‘‘सांगली के निवासी तीनों आरोपी पुणे रेलवे स्टेशन पर एक यात्री के पास गए और उसका फोन लेकर फरार हो गए थे। एक आरोपी को तुरंत पकड़ लिया गया और बाकी के दो को बाद में गिरफ्तार किया गया।’’

उन्होंने बताया कि जांच में पता चला कि ये तीनों जेब तराशी के सात मामलों में भी शामिल हैं। अदालत ने भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत तीनों को दोषी ठहराया और उन्हें तीन महीने के सश्रम कारावास की सजा सुनायी।

भाषा गोला दिलीप

दिलीप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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