अगरतला, आठ अप्रैल (भाषा) एक विशेष अदालत ने त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिले में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से जुड़े होने के आरोप में पकड़े गए तीन लोगों को शुक्रवार को सशर्त जमानत दे दी।
गोपनीय सूचनाओं के आधार पर इमरान हुसैन (24), अबुल काशिम (32) और हामिद अली (34) को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत चार अप्रैल को जात्रापुर से गिरफ्तार किया गया था।
न्यायाधीश एस. बी. दत्ता की विशेष अदालत ने बांग्लादेश के प्रतिबंधित इस्लामिक संगठन से कथित रूप से जुड़े संदिग्धों को सशर्त जमानत दी।
अदालत ने इन सभी को 75-75 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दी है।
उन्हें हर दो दिन में स्थानीय थाने में हाजिर होने को भी कहा गया है। आरोपियों को शहर छोड़ने के लिए अदालत की अनुमति लेनी होगी।
तीनों आरोपियों के वकील जाशिम उद्दीन ने कहा कि पुलिस तीनों पर लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रही, जिसके बाद अदालत ने उन्हें जमानत दे दी।
भाषा देवेंद्र अविनाश
अविनाश
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