जम्मू, छह अगस्त (भाषा) जम्मू के अधिकारियों ने शनिवार को व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंस रखने वाले उन सभी लोगों को 15 दिन के अंदर अपने-अपने हथियार जमा करने के निर्देश दिए, जिनके लाइसेंस एनडीएएल-एएलआईएस पोर्टल पर अपलोड नहीं किये गये हैं।
हथियार लाइसेंस-हथियार लाइसेंस जारी करने के राष्ट्रीय डेटाबेस को संक्षिप्त रूप से एनडीएएल-एएलआईएस कहते हैं।
जिला मजिस्ट्रेट जम्मू अवनी लवासा ने आदेश दिया कि बंदूक धारकों को अपने हथियार या तो निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के पास या फॉर्म आठ में लाइसेंस धारक डीलर के पास जमा करा सकते हैं।
यदि कोई व्यक्ति सशस्त्र सेना का सदस्य है, तो वह संघ की सेना यूनिट शस्त्रागार में हथियार जमा करा सकता है।
शस्त्र अधिनियम 1959 और शस्त्र नियम, 2016 के अनुसार सभी व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंस जो एनडीएएल-एएलआईएस पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए हैं, अमान्य हैं।
भाषा संतोष माधव
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