नयी दिल्ली, छह अप्रैल (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन उन्हें ‘ज्यादा सख्ती से’ करना चाहिए और उदाहरण पेश करना चाहिए, जिन्हें इसे लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अदालत ने कहा कि यह जरूरी है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी संभाल रहे लोगों समेत कर कोई हर समय इन प्रोटोकॉल का पालन करें।
अदालत एक अधिवक्ता की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में, कोविड दिशा-निर्देशों का कथित रूप से उल्लंघन करने वाले और गृह मंत्रालय एवं दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के कई आदेशों के बावजूद समाज में (कोविड) सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं कराने वाले दिल्ली पुलिस के ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है।
याचिकाकर्ता ने कहा कि नौ अगस्त 2021 को तड़के सदर बाजार थाने में तैनात दो पुलिसकर्मी बिना मास्क और हेलमेट लगाए सरकारी वाहन (मोटरसाइकिल) पर गश्त कर रहे थे और इन पुलिस कर्मियों ने उनके तथा उनके रिश्तेदारों के साथ कथित रूप से बदसलूकी की तथा अपशब्दों का इस्तेमाल किया।
दिल्ली पुलिस के वकील ने अदालत को बताया कि शिकायत का संज्ञान लेकर इसकी विधिवत जांच की गई और बाद में दो पुलिसकर्मियों को चेतावनी दी गई।
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल को लागू करने का दायित्व जिन लोगों पर हैं, उन्हें इनका अनुपालन और भी सख्ती से करना चाहिए तथा उदाहरण पेश करना चाहिए।
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