नयी दिल्लीः दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर आने वाले विदेशी यात्रियों को अब सात दिनों तक अनिवार्य पृथकवास के नियम के अनुपालन की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का नया कोविड-19 दिशानिर्देश सोमवार से प्रभावी हो रहा है.
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने स्वास्थ्य अधिकारियों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर केंद्र सरकार द्वारा जारी संशोधित कोविड-19 दिशानिर्देश का अनुपालन हो.
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हवाईअड्डे पर आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए 10 फरवरी को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे जिसमें पृथकवास की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया था.
दिशानिर्देश के मुताबिक सभी यात्रियों को हवाईअड्डे पर आने पर स्वघोषणा फार्म भरना होगा. जिन यात्रियों में संक्रमण के लक्षण होंगे उन्हें तत्काल अलग कर अस्पताल भेजा जाएगा.
अगर यात्री संक्रमित पाया जाता है तो उसके संपर्क में आए लोगों की पहचान की जाएगी और प्रोटोकॉल के तहत इलाज किया जाएगा. प्रोटोकॉल के तहत हवाईअड्डे पर आने वाले यात्रियों में से दो प्रतिशत यात्रियों की आकस्मिक जांच की जाएगी.
बता दें कि देश में कोविड के मामले लगातार घटते जा रहे हैं. पिछले 24 घंटों में देश में कोविड 19 के 34,113 नए मामले सामने आए हैं और मरने वालों की संख्या घटकर 346 रह गई है. ऐसे में सरकार ने इस नियमों में ढील दी है.
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