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Friday, 22 November, 2024
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लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में SC मंगलवार को करेगी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने वाली याचिका की सुनवाई

लखीमपुर खीरी घटना के परिवार वालों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

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नई दिल्लीः शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे और लखीमपुर खीरी मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत को रद्द करने के मामले में सुनवाई मंगलवार को होगी.

एडवोकेट प्रशांत भूषण ने याचिकाकर्ता की तरफ से शामिल होते हुए कोर्ट को बताया कि लखीमपुर खीरी मामले में एक गवाह के ऊपर पिछली रात में हमला किया गया था इसकी वजह से तुरंत सुनवाई की जरूरत है. उन्होंने यह भी कहा कि मामले को आज के लिए लिस्ट किया गया है लेकिन कोर्ट ने कहा कि यह ऑफिस की गलती थी.

लखीमपुर खीरी घटना के परिवार वालों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आशीष मिश्रा को जमानत दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. मारे गए किसानों के परिवार के तीन सदस्यों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ के 10 फरवरी के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुए कहा कि यह फैसला कानून की नजर में टिकने लायक नहीं है क्योंकि इस मामले में राज्य द्वारा अदालत को कोई सार्थक और प्रभावी सहायता नहीं दी गई.

बता दें कि पिछले साल लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया थाना क्षेत्र में किसान आंदोलन के दौरान भड़की हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी. किसानों की मौत के मामले में आशीष मिश्रा और उसके सहयोगियों को आरोपी बनाया गया और वह पिछले साल अक्टूबर से ही जेल में बंद था.


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