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शुक्रवार, 6 जून, 2025
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उच्च न्यायालय ने बकरीद और उर्स पर विशालगढ़ किले की दरगाह पर पशुओं की बलि देने को दी अनुमति

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मुंबई, तीन जून (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को बकरीद त्योहार के अलावा महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के विशालगढ़ किले में स्थित दरगाह पर आयोजित उर्स के मौके पर पशुओं की बलि (कुर्बानी) देने को अनुमति दे दी।

किला एक संरक्षित स्मारक है, जिसका हवाला देते हुए अधिकारियों ने परिसर में जानवरों और पक्षियों की बलि देने पर रोक लगा दी थी।

न्यायमूर्ति नीला गोखले और न्यायमूर्ति फिरदौस पूनीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने हजरत पीर मलिक रेहान दरगाह न्यास की एक अर्जी पर सुनवाई की, जिसमें जानवरों की बलि (कुर्बानी) देने की अनुमति मांगी गई थी।

पीठ ने सात जून को मनाए जाने वाले बकरीद के त्योहार और विशालगढ़ किले में स्थित दरगाह पर आठ से 12 जून तक आयोजित होने वाले चार-दिवसीय उर्स (मेला) के दौरान पशुओं की बलि देने की अनुमति दे दी।

अदालत ने कहा कि यह आदेश न केवल दरगाह न्यास पर लागू होगा, बल्कि अन्य श्रद्धालुओं पर भी लागू होगा।

पुरातत्व विभाग के उपनिदेशक ने महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम का हवाला देते हुए किले में पशु बलि पर रोक लगा दी थी।

लेकिन न्यास ने दलील दी कि बलि एक ‘पुरानी प्रथा’ है, जो किले से 1.4 किलोमीटर दूर निजी भूमि पर दी जाती है और मांस को तीर्थयात्रियों और आसपास के ग्रामीणों में वितरित किया जाता है।

भाषा संतोष सुरेश

सुरेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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