नयी दिल्ली, 21 मई (भाषा) केंद्र सरकार ने बुधवार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किये।
सीआईसी का अध्यक्ष मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त (आईसी) इसके सदस्य हो सकते हैं।
सीआईसी के पास सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत अपील और शिकायतों पर निर्णय लेने का अधिकार है।
फिलहाल मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया के अलावा आयोग में दो आईसी कार्यरत हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के पूर्व अधिकारी सामरिया का कार्यकाल इस साल के अंत में पूरा होगा।
आरटीआई अधिनियम के अनुसार, (केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए) मुख्य सूचना आयुक्त पद पर रहेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।
इसके मुताबिक, कोई भी मुख्य सूचना आयुक्त 65 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद अपने पद पर सेवाएं प्रदान नहीं कर सकेंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 सितंबर, 1960 को जन्मे सामरिया को मुख्य सूचना आयुक्त पद की शपथ छह नवंबर, 2023 को दिलाई थी।
कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले और नियुक्ति में रुचि रखने वाले लोग 20 जून 2025 तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं।
भाषा संतोष पवनेश
पवनेश
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