नयी दिल्ली, छह मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्ला खान से राजधानी के जामिया नगर में पुलिस पर हमले के कथित मामले में उनकी अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा।
न्यायमूर्ति रवीन्द्र डुडेजा ने 25 फरवरी को निचली अदालत द्वारा दी गई राहत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर नोटिस जारी किया।
ओखला से विधायक अमानतुल्ला पर 10 फरवरी को कथित तौर पर भीड़ का नेतृत्व करने और एक घोषित अपराधी एवं हत्या के प्रयास के एक मामले में आरोपी को हिरासत से भागने में मदद करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने बताया कि यह घटना उस समय हुई जब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शाहवेज खान को गिरफ्तार करने का प्रयास किया था।
पुलिस के वकील ने कहा कि निचली अदालत ने ऐसे मामलों में लागू किए जाने वाले परीक्षण पर विचार किए बिना खान को राहत देने में गलती की है, खासकर तब जब विधायक के खिलाफ 26 मामले लंबित हैं।
वकील ने कहा, ‘‘उन्होंने पुलिस अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप किया और ये (ऐसा करना) उनकी आदत है। कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र में फैसला करने वाला नहीं बन सकता। उनके अतीत पर गौर किया जाना चाहिए था।’’
निचली अदालत ने 25 फरवरी को कहा था कि खान अग्रिम जमानत के हकदार हैं और उन्हें निर्देश दिया था कि जब भी जांच अधिकारी उन्हें बुलाएं तो वह जांच में शामिल हों और सहयोग करें।
निचली अदालत के न्यायाधीश ने कहा था कि खान के खिलाफ कथित अपराध के लिए सात वर्ष से कम की सजा का प्रावधान है, तथा मामले में ‘‘हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है।’’
भाषा
अमित नरेश
नरेश
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.