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Saturday, 5 October, 2024
होमदेशअदालत ने पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का ठेका हासिल करने वाले ठेकेदारों को शुक्रवार को पेश होने का आदेश

अदालत ने पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने का ठेका हासिल करने वाले ठेकेदारों को शुक्रवार को पेश होने का आदेश

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मुंबई, सात मार्च (भाषा) बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य भर के पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए चुने गए दो निजी ठेकेदारों को शुक्रवार को अदालत में पेश होने और कैमरे लगाने में विलंब का कारण बताने का सोमवार को निर्दश दिया।

उच्च न्यायालय ने पुणे और बेंगलुरू के दो ठेकेदारों से कहा कि उन्हें सीसीटीवी लगाने के लिए आवंटित 60 करोड़ रुपये में से 23 करोड़ रुपये मिल गए हैं, इसलिए वह मुंबई आने का खर्च उठा सकते हैं।

न्यायमूर्ति एस. जे. कथावाला और न्यायमूर्ति एम. एन. जाधव ने इस बात का संज्ञान लिया कि पिछले साल अगस्त में ठेका दिए जाने के बाद सीसीटीवी कैमरे लगाने का काम 22 सप्ताह में पूरा हो था, लेकिन अभी तक आधे कैमरे ही लगे हैं और काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त 16 सप्ताह का समय मांगा गया है।

महाराष्ट्र सरकार ने इस साल 16 फरवरी को अदालत को बताया था कि पुणे की ‘सुजाता कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड’ और बेंगलुरू की ‘जावी सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड’ को कैमरे लगाने का काम दिया गया है। इन्हें छह अगस्त, 2021 से पांच साल के लिए सभी सीसीटीवी और उपकरणों की मरम्मत करने का काम भी शामिल है।

सरकार द्वारा अदालत में दाखिल किए हलफनामे के अनुसार, राज्य में 1,089 पुलिस थाने हैं। अब तक 547 पुलिस थानों में 6,092 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। इनमें से 5,639 काम कर रहे हैं, जबकि बाकी काम नहीं कर रहे हैं।

अदालत अब मामले पर आगे की सुनवाई शुक्रवार को करेगी। भाषा निहारिका अनूप

अनूप

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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