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शुक्रवार, 25 अप्रैल, 2025
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मैनपुरी में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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मैनपुरी (उप्र), 25 अप्रैल (भाषा) उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की एक अदालत ने करीब 10 साल पहले एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जुर्माना भी लगाया। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

विशेष अभियोजक (पॉक्सो अधिनियम) अनूप यादव ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामलों को देखने वाले विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) जितेन्द्र मिश्रा की अदालत ने वर्ष 2015 में थाना भोंगांव के एक गांव में सातवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा से बलात्कार और हत्या के मामले में बृहस्पतिवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

घटना के संदर्भ में शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह राठौर ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि गांव की सातवीं कक्षा की नाबालिग छात्रा की मां ने दो सितंबर 2015 को थाना भोंगांव में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसकी 12 वर्षीय नाबालिग बेटी उसी दिन अपने खेतों पर गयी थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। पूरी रात उसकी खोजबीन की गयी। अगली सुबह उसका शव एक बाग से बरामद हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसमें पता चला कि लड़की से बलात्कार किया गया था और फिर उसकी हत्या कर दी गयी थी।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, जांच के दौरान मामले में फर्रुखाबाद जिले के मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र निवासी मनोज का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ नाबालिग लड़की से दुष्कर्म व हत्या के आरोप में अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

उन्होंने बताया कि सुनवाई पूरी करने के बाद विशेष न्यायाधीश ने मनोज को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

भाषा सं आनन्द वैभव सुरभि

सुरभि

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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