scorecardresearch
Friday, 19 September, 2025
होमदेशबरेली में महिला इंजीनियर को ट्रेन से धक्का देने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

बरेली में महिला इंजीनियर को ट्रेन से धक्का देने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

Text Size:

बरेली (उप्र), 16 सितंबर (भाषा) बरेली जिले की एक अदालत ने करीब नौ वर्ष पहले एक महिला इंजीनियर का पर्स लूटने के बाद उसे ट्रेन से धक्का देने के आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और दो लाख रुपये जुर्माना भी लगाया। एक शासकीय अधिवक्ता ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (एडीजीसी) राजेश्वरी गंगवार ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश तबरेज अहमद ने महिला इंजीनियर का पर्स लूटने के बाद उन्हें ट्रेन से धक्का देने के दोषी तथा बरेली जिले के भोजीपुरा थाना क्षेत्र के मोहल्ला कंचनपुर पीपलसाना निवासी राहुल गिहार को सोमवार को उम्रकैद एवं दो लाख रूपये जुर्माने की सजा सुनाई।

गंगवार ने बताया कि जागृति शर्मा निजी कंपनी में इंजीनियर है और 19 अगस्त 2016 की सुबह वह इज्जतनगर से किच्छा जाने के लिए 15043 लखनऊ-काठगोदाम एक्सप्रेस में सवार हुई।

उन्होंने बताया कि ट्रेन भोजीपुरा से चली तो एक शातिर ने उसका पर्स छीन लिया और जब जागृति ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो आरोपी ने उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं।

उन्होंने बताया कि बरेली राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरप) ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की तो राहुल गिहार का नाम सामने आया। जीआरपी ने 23 अगस्त को राहुल को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर जागृति से लूटा गया पर्स बरामद कर लिया।

गंगवार ने बताया कि पर्स में रेल टिकट, डेबिट कार्ड व अन्य पहचानपंत्र मिले। वारदात के छह दिन बाद होश आने पर जागृति ने शिनाख्त परेड में आरोपी की पहचान की। विवेचना के बाद जीआरपी ने आरोप पत्र दाखिल किया और अदालत ने सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई।

भाषा सं आनन्द मनीषा रंजन

रंजन

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

share & View comments