ठाणे (महाराष्ट्र), 19 मई (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने 2017 में मोटरसाइकिल दुर्घटना में मारे गए 42 वर्षीय व्यक्ति के परिवार को 16 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
एमएसीटी की सदस्य एस. एन. शाह ने बीमाकर्ता कंपनी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को पहले मुआवजा देने के लिए जिम्मेदार ठहराया, भले ही दुर्घटना के समय वाहन चालक के पास वैध लाइसेंस नहीं था।
बीमाकर्ता को वाहन मालिक से राशि वसूलने की स्वतंत्रता दी गई है।
आदेश आठ मई को दिया गया जिसकी एक प्रति सोमवार को उपलब्ध कराई गई।
दुर्घटना 16 जून, 2017 की रात को हुई थी, जब पीड़ित, तातु गणपत गायकर अपनी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था और अन्य चार पहिया वाहन ने उसके वाहन को टक्कर मार दी।
इस घटना में गायकर को गंभीर चोट आई और शाहपुर के एक ग्रामीण अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया।
बीमाकर्ता, बजाज आलियांज ने दलील दी कि चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और वाहन को किराए पर चलाया जा रहा था, जो बीमा की शर्तों का उल्लंघन था। कंपनी ने यह भी दलील दी कि वाहन चालक लापरवाही से वाहन चला रहा था।
एमएसीटी सदस्य शाह ने अपने फैसले में कहा कि प्राथमिकी और आरोप पत्र सहित पुलिस दस्तावेजों से संकेत मिलता है कि दुर्घटना, मामले में आरोपी अन्य वाहन के चालक की लापरवाही के कारण हुई।
अधिकरण ने बीमाकर्ता को एक महीने के भीतर, याचिका दायर करने की तारीख से आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ मुआवजा राशि जमा करने का आदेश दिया।
यह राशि गायकर की पत्नी और बेटे के बीच बांटी जाएगी, जिसमें से बड़ा हिस्सा पांच साल के लिए सावधि जमा में रखा जाएगा।
भाषा सुरभि मनीषा
मनीषा
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