ठाणे, पांच अप्रैल (भाषा) महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 2018 में एक बस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुई 45 वर्षीय महिला को मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 10.25 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
एमएसीटी के सदस्य एस एन शाह ने बस के मालिक अमेया ट्रैवल्स और बीमा कंपनी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस को. लिमिटेड को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया।
यह आदेश 18 मार्च को जारी किया गया जिसकी एक प्रति शनिवार को उपलब्ध कराई गई।
पीड़िता के अधिवक्ता बलदेव बी राजपूत ने न्यायाधिकरण को सूचित किया कि एक जनवरी, 2018 की रात को लापरवाही से चलाई जा रही बस मुंबई के पैडर रोड पर एक इमारत के गेट से टकरा गई थी, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई थी।
पीड़िता अमी धर्मेन्द्र भूटा को कई फ्रैक्चर और अन्य गंभीर चोटें आईं थी। भूटा अपने दोस्तों के साथ नए साल का जश्न मनाकर लौट रही थी।
न्यायाधिकरण ने पाया कि दुर्घटना बस चालक की लापरवाही के कारण हुई थी। पुलिस ने चालक के खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया था।
भाषा योगेश रंजन
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