नयी दिल्ली, छह सितंबर (भाषा)प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने प्रतिबंधित आतंकवादी समूहों सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत 6.34 लाख रुपये की नई संपत्ति कुर्क की है। केंद्रीय एजेंसी ने शनिवार को यह जानकारी दी।
ईडी ने एक बयान में कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कुर्क की गई अचल संपत्तियां आरोपी राजू खान की हैं।
धन शोधन का यह मामला छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा रायपुर में धीरज साव नामक व्यक्ति और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के प्रावधानों के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी पर आधारित है।
प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि कुछ बैंक खातों का उपयोग ‘‘खालिद ऑफ पाकिस्तान’’ नामक संस्था के निर्देश पर भारत में अज्ञात व्यक्तियों से धन प्राप्त करने के लिए किया जा रहा था।
एजेंसी के मुताबिक प्राप्त राशि को प्रतिबंधित स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) और इंडियन मुजाहिदीन (आईएम) के कथित सदस्यों जुबैर हुसैन, आयशा बानो और राजू खान को हस्तांतरित किया जा रहा था।
ईडी के मुताबिक साओ, खालिद के इशारे पर विभिन्न स्रोतों से प्राप्त नकदी को अन्यत्र भेजने के लिए कई बैंक खातों का दुरुपयोग कर रहा था।
एजेंसी ने कहा, ‘‘ये धनराशि सीधे या कई स्तरों के माध्यम से जुबैर हुसैन, आयशा बानो और अन्य के खातों में भेजी गई।’’
ईडी ने इससे पहले भी मामले में करीब तीन लाख रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।
भाषा धीरज पवनेश
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