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Wednesday, 18 December, 2024
होमदेशतेलंगाना में RSS की रैली को HC की इजाज़त- धार्मिक स्थलों से दूर, आपराधिक रिकॉर्ड वालों पर रोक

तेलंगाना में RSS की रैली को HC की इजाज़त- धार्मिक स्थलों से दूर, आपराधिक रिकॉर्ड वालों पर रोक

उच्च न्यायालय ने आरएसएस को रविवार को राज्य के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील भैंसा शहर में रूट मार्च निकालने की अनुमति दे दी. राज्य के अधिकारियों ने पहले उन्हें अनुमति देने से इनकार कर दिया था.

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हैदराबाद: तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को राज्य के निर्मल जिले में सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील भैंसा कस्बे में एक मार्च आयोजित करने की अनुमति दे दी, लेकिन कुछ शर्तों के साथ. उच्च न्यायालय ने मार्च की अनुमति देते हुए कहा, ‘क्षेत्र की शांति भंग नहीं होनी चाहिए. धार्मिक संरचनाओं से 300 मीटर की दूरी बनाए रखें और शामिल होने वालों में किसी का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए.’

आरएसएस की भैंसा इकाई के सदस्य सादुला कृष्णदास ने 16 फरवरी को अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जब मार्च की अनुमति मांगने के उनके आवेदन पर राज्य के अधिकारियों से कोई जवाब नहीं मिला था.

कृष्णदास की याचिका में कहा गया है कि संघ ने 5 मार्च को भैंसा में ‘नगर शारीरिक उत्सवम कार्यक्रम’ की पूर्व संध्या पर ‘पथ संचलन’ (रूट मार्च) और ‘शारीरिक प्रदर्शन’ आयोजित करने की योजना बनाई है. इसकी एक प्रति दिप्रिंट के पास भी है. इस कार्यक्रम के दौरान, आरएसएस के कार्यकर्ता अपनी वर्दी में तैयार होते हैं और सड़कों पर मार्च करते हैं, पूरे घेरे में आते हैं और उसी स्थान पर शारीरिक प्रदर्शन के साथ इसका समापन करते हैं.

यह मार्च तेलंगाना में विधानसभा चुनावों से लगभग नौ महीने पहले होना है, जहां भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी), आरएसएस का वैचारिक नायक, सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) का प्रमुख चुनौती के रूप में उभरा है.

यह हवाला देते हुए कि कैसे पुलिस आरएसएस को उसके मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने से रोक रही है, याचिका में मद्रास उच्च न्यायालय के पहले के एक आदेश की ओर भी इशारा किया गया था, जिसमें राज्य सरकार द्वारा अनुमति से इनकार करने के बाद आरएसएस की एक रैली को राहत दी गई थी. यह उल्लेख किया गया है कि राज्य के अधिकारियों को भाषण, अभिव्यक्ति और विधानसभा की स्वतंत्रता के नागरिकों के मौलिक अधिकार को बनाए रखने के तरीके से कार्य करना चाहिए. कोर्ट ने कहा, ‘हमारे संविधान में परिकल्पित सबसे पवित्र और अनुल्लंघनीय अधिकार माना जाता है लोकतंत्र को बनाए रखना, इसके राज्य को शांतिपूर्ण रैलियों की अनुमति देने पर विचार करना चाहिए.’

तमिलनाडु सरकार ने राज्य उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय का रुख किया है.

याचिकाकर्ता के वकील गुम्माला भास्कर रेड्डी के अनुसार, तेलंगाना एचसी ने भी देखा कि राज्य किसी भी नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों का प्रयोग करने से प्रतिबंधित नहीं कर सकता है.

रैली की अनुमति देते हुए, एचसी ने कहा कि कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, शांति भंग नहीं होनी चाहिए, धार्मिक संरचनाओं से 300 मीटर की दूरी और मार्च 500 लोगों तक सीमित रहना चाहिए और केवल उन लोगों को रखना चाहिए जिनका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं रहा हो. साम्प्रदायिक झड़पें या उनसे जुड़े लोग इसमें शामिल नहीं होने चाहिए.

रेड्डी के मुताबिक, अदालत ने पुलिस से यह भी बताने के लिए कहा है कि निर्मल जिले में आरएसएस के किसी सदस्य का आपराधिक इतिहास तो नहीं है.


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RSS ने अतिरिक्त एहतियात के तौर पर अनुमति मांगी

राज्य सरकार ने मंगलवार को हाईकोर्ट को बताया कि उनके ख़ुफ़िया विभाग से मिली जानकारी से पता चलता है कि कुछ आपराधिक प्रवृत्ति रैली में शामिल होने और गड़बड़ी पैदा करने की योजना बना रहे थे, लेकिन वकील ने तर्क दिया कि पुलिस ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए बेहतर स्थिति में है और वे ऐसा नहीं कर सकते. याचिकाकर्ता की ओर से एक सूत्र ने दिप्रिंट को बताया.

उन्होंने कहा, ‘इस रूट मार्च का वार्षिक या द्विवार्षिक आयोजन होता है. यह आखिरी बार 2018 में भैंसा में आयोजित किया गया था लेकिन फिर महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था. इस बार पुलिस ने आवेदन को लंबित रखा और याचिकाकर्ता ने पहली बार 16 फरवरी को अदालत का दरवाजा खटखटाया.’

इससे पहले, स्थानीय आरएसएस इकाई द्वारा भैंसा में आयोजित किसी भी कार्यक्रम के लिए कोई अनुमति नहीं मांगी गई थी क्योंकि अनुमति प्राप्त करने की कोई कानूनी आवश्यकता नहीं है. हालाँकि, इस बार, अतिरिक्त सावधानी के तौर पर, RSS ने अनुमति के लिए आवेदन किया. लेकिन अधिकारियों ने इसे प्राप्त करने और स्वीकार करने से इनकार कर दिया.

उत्तर तेलंगाना में भैंसा को सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील माना जाता है. 2008 में इस क्षेत्र में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसक सांप्रदायिक झड़पें हुई जिसके बाद पुलिस की गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई थी और कई घायल हो गए थे. जनवरी 2020 से, शहर में तीन सांप्रदायिक झड़पें हुई हैं और इसी दौरान में कम से कम दो बार 10-दिवसीय इंटरनेट शटडाउन रखा गया था.

भैंसा की कुल 49,764 की आबादी में – 2011 की जनगणना के अनुसार – हिंदू 49 प्रतिशत और मुसलमान 47 प्रतिशत हैं. असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) शहर के अधिकांश नगरपालिका वार्डों को नियंत्रित करती है.

आरएसएस की यह रैली शुरू में 19 फरवरी के लिए निर्धारित की गई थी, लेकिन सरकार द्वारा शब-ए-बारात उसी दिन होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था. याचिका की कॉपी में कहा गया है कि अदालत ने उस समय भी इसे नोट किया था और याचिकाकर्ता से वैकल्पिक तारीख पर विचार करने को कहा था.

पुलिस ने बाद में अनुमति आवेदन को पूरी तरह से खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता फिर से अदालत पहुंचा.

उन्होंने कहा, ’19 तारीख को भी शिवरात्रि थी. इसलिए, शांति बनाए रखने के लिए इस बात पर सहमति बनी कि मार्च में रैली आयोजित की जाएगी.’

(संपादन: ऋषभ राज)

(इस ख़बर को अंग्रेज़ी में पढ़नें के लिए यहां क्लिक करें)


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