हैदराबाद, 25 अप्रैल (भाषा) तेलंगाना के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) जितेन्द्र ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय लिया गया है, इसलिए जो लोग तेलंगाना में रह रहे हैं, उन्हें किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए।
एक प्रेस विज्ञप्ति में डीजीपी ने कहा कि भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल से रद्द कर दिए गए हैं, जबकि पड़ोसी देश के नागरिकों को जारी मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल तक वैध रहेंगे।
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 200 से अधिक पाकिस्तानी नागरिक तेलंगाना में रह रहे हैं, जिनमें से 190 दीर्घकालिक वीजा पर हैं, जबकि बाकी अस्थायी रूप से रह रहे हैं।
विज्ञप्ति में कहा गया, “अटारी बॉर्डर 30 अप्रैल 2025 तक पाकिस्तानियों के लिए खुला रहेगा। तेलंगाना में रहने वाले सभी पाकिस्तानी नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए दिशा-निर्देशों का पालन करें।”
यह ध्यान देने योग्य बात है कि वीजा निरस्तीकरण दीर्घकालिक वीजा (एलटीवी) और राजनयिक तथा आधिकारिक वीजा धारकों पर लागू नहीं होता है।
भाषा प्रशांत माधव
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