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Friday, 22 November, 2024
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वाइस-चांसलर्स की नियुक्ति का अधिकार राज्य को देने वाला बिल तमिलनाडु विधानसभा में पारित

गुजरात में 1949 से ही वाइस-चांसलर नियुक्त करने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास है. इसी तरह का बिल पिछले साल महाराष्ट्र में भी पारित हुआ था.

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नई दिल्ली: तमिलनाडु विधानसभा ने सोमवार को एक बिल पारित किया जिसके तहत राज्य सरकार को राज्य में विश्वविद्यालयों के वाइस-चांसलर को नियुक्त करने की शक्तियां मिलेंगी.

राज्यपाल और प्रशासन के बीच कुछ समय से तनातनी चल रही है. राज्य के विश्वविद्यालयों के चांसलर होने के नाते राज्यपाल विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर वाइस-चांसलर की नियुक्ति करते हैं.

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की सरकार काफी दिनों से इस मत को रख रही है कि राज्य के वाइस-चांसलर की नियुक्ति न कर पाने के कारण उच्च शिक्षा प्रभावित हो रही है.

स्टालिन सरकार ने कहा था कि कई राज्य वाइस-चांसलर खुद से चुनते हैं, जिनमें से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य गुजरात भी है.

गुजरात में 1949 से ही वाइस-चांसलर नियुक्त करने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास है. इसी तरह का बिल पिछले साल महाराष्ट्र में भी पारित हुआ था.

(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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