जबलपुर, 20 अक्टूबर (भाषा) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार को डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे के इस्तीफे और अनुशासनात्मक कार्यवाही पर 23 अक्टूबर तक निर्णय करने का निर्देश दिया।
बांगरे को प्रदेश के बैतूल जिले के आमला निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस का उम्मीदवार माना जा रहा है, जहां 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होंगे। कांग्रेस ने 230 सदस्यीय विधानसभा चुनाव के लिए 229 उम्मीदवारों की घोषणा की है जबकि आमला से अबतक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है।
बांगरे के अधिवक्ता ब्रायन डी सिल्वा ने ‘पीटीआई-भाषा’ को फोन पर बताया कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की पीठ ने शिवराज सिंह चौहान सरकार को बांगरे के इस्तीफे और अनुशासनात्मक कार्यवाही पर सोमवार तक निर्णय लेने का निर्देश दिया।
उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने कहा कि बांगरे के इस्तीफे के संबंध में उच्च न्यायालय की एकल पीठ के निर्देश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश आया।
बांगरे ने 22 जून को इस्तीफा दे दिया था और कार्यमुक्त करने की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए उन्होंने अदालत का रुख किया था।
भाषा धीरज रंजन
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