आगरा, तीन फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश में आगरा के ताजमहल में होने वाले सलाना उर्स के आयोजन के खिलाफ अखिल भारत हिंदू महासभा की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने शनिवार को उर्स आयोजन समिति को नोटिस जारी करते हुए दो दिन में जवाब मांगा।
ताजमहल में वार्षिक उर्स समारोह छह फरवरी से शुरू होने वाला है।
महासभा के अधिवक्ता अनिल तिवारी ने बताया कि चतुर्थ अतिरिक्त दीवानी न्यायाधीश (जूनियर डिवीजन) गरिमा सक्सेना की अदालत ने याचिका पर सुनवाई करते हुए जवाब तलब किया।
अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय जाट ने बताया कि इतिहासकार राजकिशोर राजे द्वारा आरटीआई में जानकारी मांगी गयी थी कि ताजमहल में वर्षों से हो रहे उर्स का आदेश किसका है।
उन्होंने बताया कि आरटीआई से मिला जवाब हैरान करने वाला था क्योंकि उर्स का आदेश न तो मुगलों, न ही अंग्रेजों और न ही भारत सरकार द्वारा दिया गया। जिसके बाद अदालत में याचिका दाखिल की गयी।
महासभा के मुताबिक, अदालत ने याचिका को स्वीकार करते हुए शाहजहां उर्स कमेटी को नोटिस जारी कर दो दिन में जवाब मांगा कि इस पर रोक क्यों न लगाई जाये और किसकी अनुमति से उर्स का आयोजन होता है।
भाषा सं जितेंद्र
जितेंद्र
यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.